{"_id":"632739406f2e64563d2a19b3","slug":"private-planners-will-pass-maps-of-building-less-than-500-square-meters-in-himachal","type":"story","status":"publish","title_hn":"TCP Himachal: हिमाचल में 500 वर्ग मीटर से कम भवन निर्माण के नक्शे निजी प्लानर करेंगे पास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
TCP Himachal: हिमाचल में 500 वर्ग मीटर से कम भवन निर्माण के नक्शे निजी प्लानर करेंगे पास
Mon, 19 Sep 2022 11:27 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 19 Sep 2022 11:27 AM IST
सार
सरकार ने यह व्यवस्था की है कि गलत नक्शे पास करने और उन्हें स्वीकृति देने वालों पर कार्रवाई भी होगी। इसके लिए अधिकारी भवन निर्माण के दौरान मौके का निरीक्षण भी करते रहेंगे।
विज्ञापन
टीसीपी विभाग
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में अब 500 वर्ग मीटर से कम भवनों के निर्माण के नक्शे निजी प्लानर पास करेंगे। राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इससे अब लोगों को शहरी निकायों और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नक्शा भी 30 दिन में पास हो जाएगा। सरकार ने यह व्यवस्था की है कि गलत नक्शे पास करने और उन्हें स्वीकृति देने वालों पर कार्रवाई भी होगी। इसके लिए अधिकारी भवन निर्माण के दौरान मौके का निरीक्षण भी करते रहेंगे। नक्शे पास करने वाले निजी प्लानर के पास एक वर्ष से ज्यादा का अनुभव होना जरूरी होगा। सभी अनुमतियां पंजीकृत निजी व्यवसायियों की ओर से ऑनलाइन दी जाएंगी।
विज्ञापन
इस कार्य के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत निजी व्यवसायियों को समुचित सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश सरकार निजी प्लानरों के नक्शे पास करने की फीस तय करेगी। इसके अलावा विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि निजी पेशेवरों की ओर से दी गई अनुमतियों में अगर अनियमितताएं, विसंगतियां पाई जाती हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। 10 फीसदी अनुमतियों का सक्षम अधिकारियों की ओर से औचक निरीक्षण किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री ने बताया कि इस आदेश के लागू होने से टीसीपी, यूएलबी और साडा की ओर से ही बिजली और पानी के कनेक्शनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, भू-उपयोग परिवर्तन और भू-विभाजन की अनुमति दी जाएगी।
विज्ञापन