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शिमला: जहरीली शराब के अवैध कारोबार के आरोपी ने हाईकोर्ट से वापस ली जमानत याचिका
Wed, 11 May 2022 06:45 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Wed, 11 May 2022 06:45 PM IST
सार
जहरीली शराब के सेवन से सात लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस जांच में आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में बनने वाली संतरा ब्रांड शराब के लेबल से छेड़छाड़ कर नकली शराब तैयार कर लोगों को परोस दी गई थी।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
शराब के अवैध कारोबार के कथित आरोपी नीरज ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से जमानत याचिका वापस ले ली है। पुलिस की जांच में आरोप है कि नीरज ठाकुर के होटल से काफी मात्रा में शराब की अवैध खेप बरामद हुई थी। सुंदरनगर उपमंडल की सलापड़ और कांगू पंचायत में जहरीली शराब के सेवन से सात लोगों की मौत के मामले में नीरज ठाकुर तीन माह से न्यायिक हिरासत में है।
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जहरीली शराब के सेवन से सात लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस जांच में आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में बनने वाली संतरा ब्रांड शराब के लेबल से छेड़छाड़ कर नकली शराब तैयार कर लोगों को परोस दी गई थी। मंडी पुलिस को संतरा ब्रांड के दो लेबल वाली शराब हाथ लगी थी।
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एक में कंपनी के नाम के साथ फूड्स तो दूसरी में फूल्स लिखा था। डीआईजी मंडी रेंज मधुसूदन की अध्यक्षता में गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) इस मामले की जांच कर रही है। विशेष जांच टीम ने कथित आरोपी नीरज ठाकुर के ठेके में अनियमितता पाई थी।
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