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Himachal: तीन और चार मंजिला भवन मालिक भी बना सकेंगे एटिक, विधि विभाग से मांगी कानूनी राय
Tue, 12 Dec 2023 10:33 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 12 Dec 2023 10:33 AM IST
सार
शिमला प्लानिंग एरिया, नगर निगम में हिमाचल के लोगों ने भवनों का निर्माण किया है। कुफरी से लेकर जुब्बड़हट्टी तक भवनों का निर्माण किया है।
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शिमला में भवन
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
प्लानिंग एरिया शिमला और नगर निगम की परिधि में तीन और चार मंजिला भवन मालिकों को (छत) एटिक को रिहायशी बनाने का फायदा जल्द मिल सकता है। अभी सरकार ने ढाई मंजिला तक एटिक की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति दी है। टीसीपी ने इस पर निर्णय लेने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी है। सरकार की ओर से मामले में कानूनी राय ली जा रही है। सरकार भवन मालिकों को राहत देने के पक्ष में है। इसी हफ्ते अंतिम निर्णय लिया जाना है।
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शिमला प्लानिंग एरिया, नगर निगम में हिमाचल के लोगों ने भवनोंका निर्माण किया है। कुफरी से लेकर जुब्बड़हट्टी तक भवनों का निर्माण किया है। एनजीटी के फैसले के बाद प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिला से अधिक भवन निर्माण पर रोक है।ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने एटिक की ऊंचाई बढ़ाई है। पहले एटिक की सेंटर से ऊंचाई 2.75 मीटर थी अब इसे बढ़ाकर 3.05 मीटर किया है। सरकार का मानना है कि चार बिस्वा पर बने भवनों की एटिक में तीन कमरे बन सकते हैं।
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सरकार ने एटिक में बिजली और पानी के कनेक्शन देने का फैसला किया है। पहले लोग एटिक को बेच भी नहीं सकते थे, अब जरूरतमंदों को बेचने का भी अधिकार दिया गया है। लोग लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय में एटिक को रिहायशी बनाने की मांग कर रहे थे। विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस ने लोगों को इस बारे में आश्वस्त किया था। सरकार ने ढाई मंजिला और प्लॉट मालिकों को फायदा दे दिया है अब तीन से चार मंजिला भवन मालिकों को राहत देने पर फैसला होना है।
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