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HP High Court: हाईवे पर होटलों में नियमों की धज्जियां उड़ाने पर मुख्य सचिव को नोटिस

Sat, 29 Apr 2023 11:11 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 29 Apr 2023 11:11 AM IST
सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने हाईवे पर होटलों में नियमों की धज्जियां उड़ाने पर कड़ा संज्ञान लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 

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Notice to the Chief Secretary for flouting the rules in hotels on the highway
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाईवे पर होटलों में नियमों की धज्जियां उड़ाने पर कड़ा संज्ञान लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, एसपी और एसडीएम सोलन से भी जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई 4 मई को निर्धारित की गई है। अदालत ने तहसील कसौली की ग्राम सुधार सभा कोटी की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लिया है। पत्र में आोप लगाया गया है कि परवाणू के समीप होटल वाले नियमों को कानून की धज्जियां उड़ा रहे है। होटल कोटी, बॉलीवुड, सेवन हिल्ज और पेट पूजा महल में खुले में नशीले पदार्थों को परोसा जा रहा है। इसमें शराब, बीयर और हुक्का का सेवन खुले में किया जाता है। इसके अलावा रात के 12 से 2 बजे तक पटाखे फोड़े जाते है।

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जोर-जोर से डीजे बजाया जाता है। पत्र के माध्यम से अदालत को बताया गया कि 8 अगस्त 2022 को इस बारे में उपायुक्त सोलन को शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद प्रधान ग्राम पंचायत कोटी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल स्थानीय विधायक से मिला और विधायक ने अतिरिक्त उपायुक्त को इसे रोकने के लिए कहा। 21 फरवरी 2023 को ग्राम सुधार सभा कोटी के सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त सोलन से मिले। उसके बाद 28 फरवरी 2023 को परवाणू पुलिस ने प्रधान को पुलिस स्टेशन बुलाया और होटल वालों से समझौता करवाया। एक महीने के बाद 6 अप्रैल 2023 को प्रधान के घर की छत पर तीन-चार बीयर की बोतलें फेंकी गई।ं सभा ने अदालत से गुहार लगाई है कि दोषी होटल वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
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इंडियन ऑयल का ऊना बॉटलिंग प्लांट परिसर खाली करने के आदेश
वहीं, प्रदेश हाईकोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऊना बॉटलिंग प्लांट परिसर को खाली करने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने सोसायटी को 30 अप्रैल तक अपने ट्रक हटाने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि परिसर को खाली न करने पर हिमाचल हैवी मीडियम सहकारिता सोसायटी के सदस्यों के खिलाफ अवमानना जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए। अदालत ने सोसायटी को आदेश दिए हैं कि वह 1 मई से नए ट्रांसपोर्टरों के ट्रकों की बॉटलिंग प्लांट में आवाजाही में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न करे। सोसायटी ग्राहकों से एकत्रित किए खाली सिलिंडरों को भी शांतिपूर्वक तरीके से कंपनी को सौंपे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी के बॉटलिंग प्लांट ऊना से गैस सिलिंडर ले जाने और खाली सिलिंडर वापस लाने का ठेका उक्त सोसायटी को दिया था। इस ठेके की अवधि 30 अप्रैल को पूरी होनी है। कंपनी ने याचिका दायर कर अदालत से गुहार लगाई थी कि सोसायटी को 1 मई से परिसर खाली करने के आदेश दिए जाएं। कंपनी ने फिर से गैस सिलिंडर की ढुलाई के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की है। अदालत ने सोसायटी को नई निविदा प्रक्रिया में भाग लेने स्वतंत्रता भी दी है।
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