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हिमाचल: पार्सल डिलीवरी के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल, लोगों को मिले संदिग्ध मैसेज, जानिए पूरा मामला

Mon, 08 Sep 2025 11:51 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 08 Sep 2025 11:51 AM IST
सार

प्रदेश के धर्मशाला क्षेत्र में ऑनलाइन पार्सल डिलीवरी के नाम पर साइबर ठगी का नया तरीका सामने आया है। शातिर मोबाइल पर मैसेज भेजकर पार्सल ट्रैक करने का झांसा दे रहे हैं। 

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New trap of cyber fraud in the name of parcel delivery in himachal, people get suspicious messages, know the w
साइबर ठगी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्षेत्र में ऑनलाइन पार्सल डिलीवरी के नाम पर साइबर ठगी का नया तरीका सामने आया है। शातिर मोबाइल पर मैसेज भेजकर पार्सल ट्रैक करने का झांसा दे रहे हैं। संदेश में यह लिखा होता है कि अधूरे पते के कारण डिलीवरी में समस्या आ रही है और पार्सल की स्थिति जानने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। स्थानीय निवासियों अभिषेक, राजन और साहिल ने बताया कि उन्हें भी ऐसे मैसेज मिले। इन मैसेज में प्रसिद्ध ऑनलाइन कंपनी का लोगो और नाम प्रयोग किया गया था, जिससे यह और अधिक असली जैसा लगे।

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लेकिन उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए लिंक पर क्लिक नहीं किया। तीनों का कहना है कि उन्होंने हाल ही में कोई ऑनलाइन पार्सल बुक ही नहीं किया था, जिससे उन्हें शक हुआ और ठगी से बच गए। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल में वायरस या मालवेयर डाउनलोड हो सकता है, जिससे बैंकिंग जानकारी और व्यक्तिगत डाटा साइबर अपराधियों के हाथ लग जाता है। एएसपी साइबर क्राइम प्रवीण धीमान ने बताया कि अनजान नंबर से मिले लिंक पर क्लिक न करें। संदिग्ध मैसेज मिलने पर तुरंत 1930 पर संपर्क करें। 

 

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धोखाधड़ी मामले में जाठिया देवी का व्यक्ति दोषी करार, तीन साल की सजा
जिला शिमला सत्र न्यायालय ने करीब 11 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में शिमला ग्रामीण के एक व्यक्ति को तीन वर्ष की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप सिंह सिहाग की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। आरोप लगे थे कि दोषी देवराज निवासी गांव शिल्ली बागी, तहसील शिमला ने खुद को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का कैश मैनेजमेंट सर्विसेज अधिकारी बताकर धोखाधड़ी से 18,974 रुपये हड़प लिए थे। न्यायालय में केस के दौरान दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गईं। सबूतों के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी देवराज को दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए सजा सुनवाई है। 

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