{"_id":"6079bfe28ebc3e58fe369e39","slug":"new-revised-rates-of-composite-fee-for-tourist-vehicles-in-himachal-pradesh","type":"story","status":"publish","title_hn":"पर्यटक वाहनों के लिए कंपोजिट फीस की नई दरें लागू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पर्यटक वाहनों के लिए कंपोजिट फीस की नई दरें लागू
Fri, 16 Apr 2021 10:19 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Fri, 16 Apr 2021 10:19 PM IST
विज्ञापन
वाहन- फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक वाहनों (टूरिस्ट व्हीकल) की कंपोजिट फीस की नई दरें लागू कर दी है। यह फीस सीट के हिसाब से तय की है। सरकार ने सेमी डीलक्स श्रेणी को खत्म कर दिया है। प्रधान सचिव परिवहन केके पंत ने इसकी अधिसूचना जारी की है। बाहर से आने वाले वाहन मालिक अगर नियमों के तहत यह फीस नहीं चुकाते हैं तो पांच गुना अधिक फीस वसूली जाएगी। सरकार ने नए नियम पिछले वर्ष बनाए थे। इनमें पुरानी दरों को भी संशोधित किया गया।
विज्ञापन
ये रहेगी दरें
13 से 32 सीटर (चालक सहित) आर्डिनरी बस, डीलक्स बस से 2500 रुपये प्रतिदिन, 32 सीटर से अधिक वाले वाहनों से 3500 रुपये प्रतिदिन, लग्जरी, एसी बसें जैसे वॉल्वो, मर्सिडीज से प्रतिदिन 5000 रुपये, 7 से 8 सीटर वाले वाहनों से 300 रुपये प्रतिदिन, 9 से 12 सीटर वाहनों से 500 रुपये प्रतिदिन और 4 से 6 सीटर वाहनों से 200 रुपये प्रतिदिन लिया जाएगा।
विज्ञापन