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राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने स्कूल पर लगाया 50 हजार जुर्माना

Fri, 11 Oct 2019 10:35 AM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Fri, 11 Oct 2019 10:35 AM IST
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NCDRC impose penalty of fifty thousand on doon valley international public school
सांकेतिक तस्वीर

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी न करने पर स्कूल पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।  आयोग के सदस्य एसएम कांतिकर ने राज्य उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग के फैसले को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया। दून वैली इंटरनेशनल स्कूल ने नौंवी कक्षा के छात्र को समय पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जिससे छात्र का एक वर्ष बर्बाद हो गया।  आयोग ने छात्र के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दून वैली इंटरनेशनल स्कूल को 50 हजार रुपये छात्र को अदा करने के आदेश दिए हैं। 

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