HP Police: आठ दिन में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 1246 चालकों के चालान, 483 ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निलंबित
हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा की ओर से निर्देशित इस पहल का उद्देश्य शराब पीकर गाड़ी चलाने की समस्या से निपटना, सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
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हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। अभियान 24 सितंबर को शुरू हुआ और 8 अक्तूबर 2024 तक जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा की ओर से निर्देशित इस पहल का उद्देश्य शराब पीकर गाड़ी चलाने की समस्या से निपटना, सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
अभियान के शुरुआती चरण में 24 सितंबर से 1 अक्तूबर तक आठ दिन में शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए विभिन्न जिलों में कुल 46,901 वाहनों की जांच की गई। पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए 1,246 चालान जारी किए, जबकि पूरे साल में औसतन हर सप्ताह 195 चालान काटे जाते थे। सख्त प्रवर्तन उपाय किए गए, जिसके परिणामस्वरूप शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 202 के तहत 290 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 24 सितंबर से पहले सक्रिय वर्ष में 51 गिरफ्तारियां हुई थीं।
पुलिस ने इस अभियान के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों को 483 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की, जबकि इस साल 24 सितंबर से पहले हर सप्ताह औसतन 53 लाइसेंस निलंबित किए गए थे। यह कदम एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उल्लंघन करने वालों को उचित परिणाम भुगतना पड़े। शराब पीकर गाड़ी चलाना सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक है। यह चल रहा अभियान सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

डीजीपी डॉ. अतुल वर्मा ने कहा कि जनता से अपील करते हैं कि वे शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें और हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित स्थान बनाने के हमारे प्रयासों का समर्थन करें। हिमाचल प्रदेश पुलिस आने वाले दिनों में सड़क सुरक्षा उल्लंघनों पर नजर रखना जारी रखेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। पुलिस ने जनता से अनुरोध किया है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और शराब पीकर गाड़ी चलाने की किसी भी घटना की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन या 112 डायल करके दें। पुलिस सड़क सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यातायात उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जारी रहेगी।