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अधिसूचना जारी: बिजली बिल में सुधार करवाने के लिए उपभोक्ताओं को नहीं आना होगा शिमला

Sat, 29 Jan 2022 10:25 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 29 Jan 2022 10:25 AM IST
सार

दो लाख रुपये से अधिक बिजली बिल के मामलों की सुनवाई ही शिमला में होगी। इससे कम राशि के मामले जिलों में निपटाए जाएंगे।

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Himachal govt notification Electricity Bill Grievances Sorted Out At District Offices In Himachal Pradesh
बिजली का बिल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बिजली बिलों में सुधार करवाने के लिए उपभोक्ताओं को अब शिमला नहीं आना पड़ेगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर सुनवाई करने जाएगा। दो लाख रुपये से अधिक बिलों के मामलों की बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में सुनवाई होगी। इससे कम राशि के बिलों के मामलों की सुनवाई जिलों में होगी। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग यह नई व्यवस्था कर दी है। इस बारे में अधिसूचना जारी हो गई है।

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उपभोक्ता शिकायत निवारण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करने का फैसला लिया है। पुरानी व्यवस्थाओं को इसके तहत अब बदला जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं को शिकायतें रहती हैं। स्थानीय स्तर पर इन शिकायतों का निवारण नहीं होने के चलते उपभोक्ताओं को शिमला आना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब बोर्ड प्रबंधन स्वयं लोगों तक जाएगा।
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इसके तहत दो लाख रुपये से अधिक बिजली बिल के मामलों की सुनवाई ही शिमला में होगी। इससे कम राशि के मामले जिलों में निपटाए जाएंगे। बोर्ड की ओर से उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। जिस सर्किल से शिकायत आएगी वहां किसी अन्य सर्किल से अधिकारी को भेजा जाएगा।

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