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Himachal: सरकार ने जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों से रोक हटाई

Wed, 21 Feb 2024 06:30 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 21 Feb 2024 06:30 PM IST
सार

 सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे 25 हजार जेबीटी और 18 हजार सीएंडवी शिक्षकों के सेवाकाल में सिर्फ एक बार अंतर जिला स्थानांतरण करने पर लगी रोक को राज्य सरकार ने हटा दिया है।

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himachal Govt lifts ban on inter-district transfers of JBT and C and V teachers
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे 25 हजार जेबीटी और 18 हजार सीएंडवी शिक्षकों के सेवाकाल में सिर्फ एक बार अंतर जिला स्थानांतरण करने पर लगी रोक को राज्य सरकार ने हटा दिया है। जयराम सरकार के समय 20 नवंबर 2021 को जारी अधिसूचना पर लगाई गई रोक को सुक्खू सरकार ने हटा दिया है। बीते वर्ष नवंबर के दौरान बड़ी संख्या में तबादलों के आवेदन आने के चलते कुछ समय के लिए रोक लगाई गई थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों की दोनों श्रेणियों की जिलावार कैडर संख्या का सिर्फ पांच प्रतिशत स्थानांतरण एक वर्ष के दौरान करने को मंजूरी दे दी गई है। अनुबंध सेवाकाल को जोड़कर पांच वर्ष सेवा पूरी करने वाले शिक्षक इसके लिए पात्र बनाए गए हैं।

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शादी होने पर जिला बदलने की सूरत में महिला अध्यापकों को न्यूनतम सेवाकाल की शर्त से छूट दी है। जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों के पहले 13 वर्ष का सेवाकाल पूरा होने पर दूसरे जिलों में तबादले होते थे। इस अवधि को घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा जेबीटी और सीएंडवी संवर्ग के 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले अध्यापकों को एक से दूसरे जिले में स्थानांतरण नीति में कोई न्यूनतम समय अवधि निर्धारित नहीं की है। विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष से कम सेवाकाल के अध्यापकों के मामलों में केवल चिकित्सा आधार पर छूट देने का फैसला हुआ है। अंतर जिला नीति के तहत स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों को अपने प्रार्थना पत्र संबंधित जिले के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक के कार्यालय में जमा करवाने होंगे।

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