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हिमाचल भवन और सदन में किसी दूसरे के नाम से ठहराव पर रोक
Sun, 20 Oct 2019 12:24 PM IST
अरविन्द ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sun, 20 Oct 2019 12:24 PM IST
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फाइल फोटो
हिमाचल भवन, हिमाचल सदन नई दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ और पीटरहॉफ शिमला में किसी दूसरे के नाम से ठहराव नहीं हो सकेगा। दिल्ली पुलिस के निर्देश और सुरक्षा कारणों से हिमाचल सरकार ने यह कदम उठाया है। इस बारे में सचिव जीएडी ने सभी संबंधित विभागों और तीनों भवनों के प्रबंधन को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
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इन निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि हिमाचल भवन नई दिल्ली, हिमाचल सदन नई दिल्ली और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में सुरक्षा कारणों से ऐसा किया जा रहा है। नई दिल्ली के भवनों को लेकर तो दिल्ली पुलिस के भी साफ निर्देश हैं।
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इनमें एंट्री रजिस्टर में ठीक से हस्ताक्षर करने, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को प्रस्तुत करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। विजिटर्स रजिस्टर में पूरा नाम, पूरा पता आदि होने चाहिए। यही निर्देश पीटरहॉफ शिमला पर भी लागू होंगे।
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