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OPS in Himachal: कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, ओपीएस के लिए अब अनुबंध सेवाकाल की होगी गिनती

Tue, 11 Jun 2024 10:39 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 11 Jun 2024 10:39 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद  राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने ओपीएस पर एक कार्यालय आदेश जारी किया है। 

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himachal govt employees, now contract service period will be counted for OPS
पुरानी पेंशन योजना। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश में अनुबंध अवधि के कारण जिन कर्मचारियों की दस साल की नियमित सेवा पूरी न हुई हो, उन्हें अब ओपीएस का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस पर एक कार्यालय आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार हालांकि केवल उन्हीं अनुबंध कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा।  जिनका चयन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध नीति में हुआ हो। एक शर्त यह होगी कि अभी जिन कर्मचारियों ने ओपीएस के बजाय एनपीएस का विकल्प लिया है, वे अनुबंध सेवा की पेंशन गणना करने के पात्र नहीं होंगे। अनुबंध और नियमित सेवा के बीच कोई ब्रेक न हो।

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ऐसे सभी कर्मचारियों को अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से 30 दिन में विकल्प देना होगा। नियमित हुए बगैर अनुबंध अवधि में ही मृत्यु हो गई है, तो पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।राज्य सरकार ने मई 2003 से हिमाचल में एनपीएस को लागू किया था। 31 मार्च 2023 को फिर से ओल्ड पेंशन शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट से आयुर्वेद विभाग की शीला देवी केस में एक फैसले के बाद 10 जून को  वित्त विभाग ने कार्यालय आदेश जारी किए हैं। इससे अनुबंध अवधि  पेंशन देने के लिए कंसीडर होगी। जिन्हें अब ऐसे कर्मचारियों या पेंशनरों की 10 साल की नियमित सेवा अनुबंध अवधि के कारण पूरी नहीं हुई, यह लाभ उन्हें मिलेगा। आयुर्वेद विभाग से शीला देवी केस में 7 अगस्त 2023 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राज्य सरकार को ऐसे कर्मचारियों की अनुबंध अवधि पेंशन के लिए गिनना होगी, जो अनुबंध से सीधे नियमित हुए। इस फैसले को कुछ शर्तों के साथ लागू करने का निर्णय लिया है।

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बिजली बोर्ड कर्मियों, पेंशनरों को महंगाई भत्ते की किस्त जारी
 हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की 4 फीसदी महंगाई भत्ते की किस्त जारी की गई है। बिजली बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं।   राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता पहले ही दिया जा चुका है। यानी इसे अब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी 34 से बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया गया है। इसे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक अप्रैल से दिया जाएगा। अप्रैल 2024 से लेकर जून 2024 के बीच अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा।  कर्मचारियों को इसे जून महीने के वेतन और पेंशनरों को पेंशन में दिया जाएगा। जबकि एक जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच का एरियर देने के लिए अलग से आदेश निकाले जाएंगे। 

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नौतोड़ भूमि के आवंटन के लिए राज्यपाल से किया आग्रह
वहीं प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को नौतोड़ भूमि उपलब्ध करवाने के लिए एक बार फिर राज्यपाल से हिमाचल में लागू वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) से छूट देने का आग्रह किया है।    जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में नौतोड़ अधिनियम को लागू करने का फैसला किया था जो कि 2018 तक लागू रहा।   साल 2017 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई उस समय 2018 में मात्र एक ही केस नौतोड़ का मंजूर किया गया। हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि नियम 1968 में 20 बीघा से कम भूमि वाले पात्र लाभार्थियों को 20 बीघा सरकारी भूमि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जनजातीय लोगोें को लाभान्वित किया गया है।  जगत सिंह नेगी ने बताया कि गत शुक्रवार को पुनः राज्यपाल से निवेदन कर जनजातीय लोगों की इस मांग को प्रस्तुत किया गया ताकि पात्र लाभार्थियों को नौतोड़ भूमि प्रदान की जा सके। 

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