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Himachal News: ई-टैक्सी योजना के आवेदक को खुद चलानी होगी गाड़ी, न्यूनतम आयु 23 वर्ष
Wed, 22 Nov 2023 01:26 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Wed, 22 Nov 2023 01:26 PM IST
सार
बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगम व सरकारी उपक्रमों को ई-टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत शुरू की ई-टैक्सी योजना में आवेदक को खुद टैक्सी चलानी होगी। आवेदक की न्यूनतम आयु 23 वर्ष तथा गाड़ी चलाने का अनुभव होना आवश्यक है। एक परिवार से एक व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकता है।
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आवेदक को परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। आवेदनों की जांच एवं लाभार्थी का चयन आरटीओ स्तर की कमेटी करेगी। बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगम व सरकारी उपक्रमों को ई-टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी।
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ई-टैक्सियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके आधार पर मासिक किराए की दरें तय कर दी गई हैं। जिन सरकारी विभागों को ई-टैक्सी की आवश्यकता होगी, उन्हें पोर्टल पर अपनी मांग अपलोड करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि स्वरोजगार देने के लिए यह योजना लाई गई है।
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