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Chamba News: एफसीए उल्लंघन पर वन विभाग ने बंद करवाया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण

Fri, 03 Nov 2023 10:33 AM IST
Krishan Singh प्रवीण कुमार, संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा
प्रवीण कुमार, संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा Published by: Krishan Singh Updated Fri, 03 Nov 2023 10:33 AM IST
सार

चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) का उल्लंघन करने पर वन विभाग ने एक निजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य बंद करवा दिया है। 

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Forest department stopped construction of hydro power project on FCA violation
जल विद्युत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) का उल्लंघन करने पर वन विभाग ने एक निजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य बंद करवा दिया है। साथ ही वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन पालक और वन रक्षक को चार्जशीट करने के लिए विभाग ने प्रधान वन सचिव से सिफारिश की है। आरोप है कि प्रोजेक्ट निर्माण के दौरान एफसीए के उल्लंघन के खिलाफ संबंधित वन बीट के वन रक्षक और रेंज के वन परिक्षेत्र अधिकारी ने भी उचित कार्रवाई नहीं की। जब शिकायत मुख्य वन अरण्यपाल चंबा के पास पहुंची तो उन्होंने तथ्यों को लेकर गहनता से जांच-पड़ताल की।

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जानकारी के मुताबिक वन मंडल भरमौर की सवाई रेंज के परिक्षेत्र में चिरचिंड नाम के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। लेकिन वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। ऐसे में जैसे ही यह मामला मुख्य अरण्यपाल वन के पास पहुंचा तो उन्होंने मामले की जांच बिठाई। साथ ही स्वयं भी तथ्यों की जांच के लिए मौके पर जाकर निरीक्षण किया। तीनों कर्मचारियों को उनके कार्यक्षेत्र से हटाया जा चुका है। वन विभाग उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई को करने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है।

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हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण में एफसीए उल्लंघन को लेकर वन विभाग ने अपने तीन कर्मचारियों को चार्जशीट करने के लिए सिफारिश की है। साथ ही प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य बंद करवा गया है। वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। -अभिलाष दामोदरन, मुख्य अरण्यपाल, वन

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