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हिमाचल: खतरनाक ड्राइविंग करने पर लगेगा पांच हजार रुपये जुर्माना, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Wed, 24 Feb 2021 11:18 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 24 Feb 2021 11:18 AM IST
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five thousand penalties willl be imposed on dangrous driving in himachal
हिमाचल परिवहन विभाग - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने केंद्र सरकार के संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को यथास्थिति मंजूरी दे दी है। नियमों के मुताबिक प्रदेश सरकार न्यूनतम दरों को 10 गुना बढ़ा सकती थी, लेकिन इसे यथास्थिति लागू किया गया। सिर्फ एक गुना यानी जितनी न्यूनतम राशि है, उतनी ही तय की है। चालान में भेदभाव खत्म किया गया है। उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है। इसमें परिवहन विभाग ने 750 रुपये यानी बीच की राशि तय की है। 

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अब यह है जुर्माना राशि
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर    25,000 रुपये, पंजीकरण रद्द
दोपहिया वाहन पर तीन सवारी    500 रुपये
बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना    5,000 रुपये
खतरनाक ड्राइविंग पर    5,000 रुपये
ड्राइविंग के दौरान फोन सुनने    5,000 रुपये जुर्माना
बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाना    1,000 रुपये जुर्माना
शराब पीकर गाड़ी चलाना    10,000 रुपये जुर्माना

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