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आदेशों की अवहेलना पर बिजली बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हाईकोर्ट में तलब

Sat, 30 Nov 2019 05:46 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 30 Nov 2019 05:46 PM IST
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Executive Director of Electricity Board summoned in High Court over defiance of orders
फाइल फोटो

हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर न्यायालय ने विद्युत बोर्ड के कार्यकारी निदेशक को न्यायालय के समक्ष तलब किया है। मामले पर सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने कार्यकारी निदेशक से पूछा है कि क्यों न न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर उन्हें दंडित किया जाए।

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याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी प्रेम सिंह कंवर जोकि दिव्यांग है, उसने राज्य सरकार की ओर से जारी ज्ञापन के मुताबिक 58 के बजाय 60 वर्ष में सेवानिवृत्त करने की गुहार लगाई थी। न्यायालय ने प्रार्थी की याचिका को मंजूर करते हुए अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया था कि प्रार्थी को 60 वर्ष की आयु तक कार्य करने दिया जाए।
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कार्यकारी निदेशक ने हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद प्रार्थी को 58 के बजाय 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने के मामले को रद्द कर दिया। न्यायालय ने इसे स्पष्ट तौर पर हाईकोर्ट के निर्णय की अवहेलना माना है। इसी कड़ी में कार्यकारी निदेशक को न्यायालय के समक्ष तलब किया है, ताकि उन्हें दंडित करने से पहले सुनने का अवसर प्रदान किया जाए।

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