फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Electricity Supply Code Revised: Electricity bills of more than 5000 amount will be deposited online or by check

विद्युत आपूर्ति संहिता संशोधित: पांच हजार से अधिक राशि के बिजली बिल ऑनलाइन या चेक से होंगे जमा

Sat, 22 Jan 2022 10:48 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 22 Jan 2022 10:48 AM IST
सार

विद्युत नियामक आयोग ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड-2009 संशोधित कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्रों में 5000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 7000 से अधिक राशि के बिजली बिल ऑनलाइन या चेक से ही जमा होंगे। प्री पेड मीटरों का हर तीन माह में निरीक्षण होगा।

विज्ञापन
Electricity Supply Code Revised: Electricity bills of more than 5000 amount will be deposited online or by check
बिजली का बिल(सांकेतिक) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में अब बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को लगातार दो माह औसत बिल नहीं दे सकेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड-2009 संशोधित कर दिया है। शुक्रवार को राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। नई व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्रों में 5000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 7000 से अधिक राशि के बिजली बिल ऑनलाइन या चेक से ही जमा होंगे। प्री पेड मीटरों का हर तीन माह में निरीक्षण होगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग की जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल घरों या अन्य संस्थानों में हाथ में जाकर नहीं दिए जाते हैं तो एसएमएस व ई मेल से बिल की जानकारी देनी होगी।

विज्ञापन


बंद घरों में नहीं आएंगे मीटर रेंट से अधिक बिजली बिल
हिमाचल प्रदेश में अब बंद घरों में मीटर रेंट से अधिक बिजली बिल नहीं आएंगे। अन्य राज्यों में रह रहे भवन मालिकों और सर्दियों के दौरान गांवों में जाने वाले उपभोक्ताओं को राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बड़ी राहत दी है। 
विज्ञापन


कनेक्शन में देरी पर एक हजार रुपये तक जुर्माने की तैयारी
निर्धारित अवधि में बिजली कनेक्शन नहीं देने पर अफसरों पर प्रतिदिन एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। अभी घरेलू कनेक्शन देने में देरी करने पर प्रतिदिन 50 रुपये और अन्य श्रेणी के कनेक्शनों पर प्रतिदिन 400 रुपये जुर्माना संबंधित अफसरों पर लगाया जाता है। आयोग जुर्माना राशि को बढ़ाने की तैयारी में है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed