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HP High Court: हिमाचल के डेढ़ हजार डीपीई को मिलेगा प्रवक्ता पदनाम, वरीयता का लाभ भी मिलेगा

Sun, 04 Dec 2022 10:35 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sun, 04 Dec 2022 10:35 AM IST
सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में तैनात डेढ़ हजार से अधिक डीपीई (डेमोस्ट्रेटर ऑफ फिजिकल एजूकेशन) को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें सभी सेवा लाभों के लिए प्रवक्ता की श्रेणी में गिने जाने के आदेश दिए हैं। 

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DPE of Himachal will get lecturer designation, will also get the benefit of preference
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में तैनात डेढ़ हजार से अधिक डीपीई (डेमोस्ट्रेटर ऑफ फिजिकल एजूकेशन) को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें सभी सेवा लाभों के लिए प्रवक्ता की श्रेणी में गिने जाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि दो माह के भीतर डीपीई को प्रवक्ता की श्रेणी में लाने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए जाएं। अदालत ने स्पष्ट किया कि डीपीई वरीयता का लाभ पाने के हकदार भी होंगे। 

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डीपीई भर्ती नियमों के अनुसार उन्हें इस पद से सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। मामले से जुड़े तथ्यों और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि शिक्षा विभाग समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमा एक और दो कक्षाओं में शारीरिक शिक्षा पढ़ाने वाले शिक्षकों पर 1973 के भर्ती नियम लागू नहीं होते हैं।  

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