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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Congress leader arrested with chitta in Shimla, sent to jail after remand

Shimla News: शिमला में चिट्टे के साथ कांग्रेस नेता गिरफ्तार, रिमांड के बाद जेल भेजा

Thu, 02 Mar 2023 11:29 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 02 Mar 2023 11:29 AM IST
सार

  शिमला शहर के टुटीकंडी निवासी आरोपी दिवेश ठाकुर को बुधवार को रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। यहां से उसे न्यायिक हिरासत में कैथू जेल भेज दिया गया है।  

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Congress leader arrested with chitta in Shimla, sent to jail after remand
सीएम सुक्खू के साथ गिरफ्तार कांग्रेस नेता। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की पुलिस ने कांग्रेस नेता को चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है।  शिमला शहर के टुटीकंडी निवासी आरोपी दिवेश ठाकुर को बुधवार को रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। यहां से उसे न्यायिक हिरासत में कैथू जेल भेज दिया गया है। शिमला पुलिस की एसआईयू टीम ने 27 फरवरी को आरोपी से 40.13 ग्राम चिट्टा पकड़ा था। सब इंस्पेक्टर संजीव और एएसआई मनोज कुमार ने शिमला-चंडीगढ़ हाईवे पर तारादेवी के पास यह कार्रवाई की थी। वाहन में तलाशी से इसके कब्जे से लाखों की कीमत का चिट्टा मिला था। पुलिस की ओर से चिट्टे के साथ गिरफ्तारी की बात सार्वजनिक की गई लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से आरोपी का संबंध है इस बारे में जांच के बाद खुलासा हुआ।

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आरोपी के फेसबुक पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ फोटो हैं। पुलिस हर पहलू पर काम कर रही है। आरोपी करीब दस साल तक टुटीकंडी वार्ड का कांग्रेस अध्यक्ष रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसे पद से हटा दिया गया था। उधर, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने कहा कि बच्चे और युवा नशे की गर्त में फंस रहे हैं जो नशा बेच रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी का पिछला रिकार्ड खंगाला जा रहा है। नशे की तस्करी में जो भी संलिप्त पाया जाएगा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उधर, कांग्रेस शहरी अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि दिवेश ठाकुर टूटीकंडी वार्ड का 10 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष रह चुका है।
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चरस तस्कर के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
वहीं, जिला अदालत ने कुल्लू के दो चरस तस्करों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश शिमला ने अपने निर्णय में कहा कि समाज को बर्बाद करने वाले नशीले पदार्थ के तस्करों को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। 19 फरवरी 2023 को पुलिस ने जलोग के ओगली के समीप आरोपियों को तलाशी के लिए रोका था। पुलिस ने आरोपियों से 319 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अदालत के समक्ष नियमित जमानत पर रिहा करने के लिए आवेदन किया था। अदालत ने आरोपियों की जमानत को खारिज करते हुए कहा कि यदि इन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे दोबारा चरस की तस्करी करेंगे। 

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