फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   CM Jairam Thakur launches online Self Certification facility for MSMEs

मुख्यमंत्री ने किया उद्यमियों के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन सुविधा का शुभारंभ

Tue, 30 Jun 2020 05:48 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Tue, 30 Jun 2020 05:48 PM IST
विज्ञापन
CM Jairam Thakur launches online Self Certification facility for MSMEs
- फोटो : अमर उजाला

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन सुविधा शुरू की है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की ओर से स्वयं प्रमाणन के लिए 6 नवंबर 2019 को एक अध्यादेश लाया था, जिसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया गया। 18 जनवरी, 2020 को अधिसूचित किया और 11 जून 2020 को नियम बनाए गए हैं।

विज्ञापन


उन्होंने कहा कि राज्य में 1 जुलाई 2020 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा लागू होगी। अब 50 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित इकाइयां और मशीनरी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की श्रेणी में आएंगें। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 99.5 प्रतिशत उद्योग इस श्रेणी में आते हैं, इसलिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन की सुविधा मिलने से उद्योगपतियों को सहायता मिलेगी।
विज्ञापन


मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों को अपने उद्यम की स्थापना से पहले संबंधित विभागों से सभी आवश्यक मंजूरी लेनी पड़ती थी। इससे परियोजना लागत में अनावश्यक वृद्धि और समय की बरबादी होती थी। ऑनलाइन प्रमाणन सुविधा उद्यमियों को कठिन प्रक्रियाओं से बचाएगी। उद्यम शीघ्र स्थापित करने में भी मदद करेगी। ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन पोर्टल सेवा शुरू होने के बाद उद्यमी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोडल एजेंसी के समक्ष आशय कथन डेकलेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


नोडल एजेंसी सात दिन में उद्यमियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रमाणपत्र देगी।  इस सुविधा से उद्यम के कार्य शुरू होने के बाद तीन वर्ष तक विभिन्न कानूनों जैसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1994, हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम-1984, हिमाचल प्रदेश रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट-1968, हिमाचल प्रदेश दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम-1969, हिमाचल प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम-2006 और हिमाचल प्रदेश शहर और नगर नियोजन के तहत किसी भी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। न ही संबंधित विभाग से मंजूरी मांगी जाएगी। 


उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव अनिल खाची, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव डॉ. आरएन बता, विशेष सचिव उद्योग आबिद हुसैन सादिक इस अवसर पर उपस्थित थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed