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पूर्व भाजपा विधायक बलदेव शर्मा की जमानत बढ़ी
Shimla
Updated Wed, 18 Jun 2014 05:32 AM IST
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शिमला। बड़सर के पूर्व भाजपा विधायक बलदेव शर्मा को यौन उत्पीड़न मामले में 24 जून तक जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने बलदेव शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए आरोपी को आदेश दिए हैं कि वह 24 जून को शिमला के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश हों। न्यायाधीश संजय करोल ने कहा कि यदि आरोपी चाहे तो निचली अदालत में आगामी जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।
कोर्ट ने निचली अदालत को भी आदेश दिए हैं कि यदि प्रार्थी जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उस आवेदन पर कानूनन निर्णय लें। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चालान पेश होने के पश्चात उस पर बालूगंज थाना क्षेत्र न छोड़ने की शर्त का कोई आधार नहीं रह गया है। हाईकोर्ट ने इस शर्त पर फैसला भी निचली अदालत के क्षेत्राधिकार में छोड़ दिया। न्यायालय ने जमानत दिए जाने के लिए प्रार्थी की ओर से उठाए गए सवालों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। प्रार्थी ने उस पर लगाए आरोपों को निराधार बताया था और कथित घटना और शिकायत दर्ज करने के समय पर भी सवालिया निशान लगाए थे। हालांकि सरकार की ओर से भी ये कहा गया था कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है। बलदेव पर एक महिला ने उसके पति की ट्रांसफर के बदले उससे अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाया था।
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कोर्ट ने निचली अदालत को भी आदेश दिए हैं कि यदि प्रार्थी जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उस आवेदन पर कानूनन निर्णय लें। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चालान पेश होने के पश्चात उस पर बालूगंज थाना क्षेत्र न छोड़ने की शर्त का कोई आधार नहीं रह गया है। हाईकोर्ट ने इस शर्त पर फैसला भी निचली अदालत के क्षेत्राधिकार में छोड़ दिया। न्यायालय ने जमानत दिए जाने के लिए प्रार्थी की ओर से उठाए गए सवालों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। प्रार्थी ने उस पर लगाए आरोपों को निराधार बताया था और कथित घटना और शिकायत दर्ज करने के समय पर भी सवालिया निशान लगाए थे। हालांकि सरकार की ओर से भी ये कहा गया था कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है। बलदेव पर एक महिला ने उसके पति की ट्रांसफर के बदले उससे अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाया था।
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