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प्लास्टिक-हथगाड़ी होंगे नियंत्रित
Shimla
Updated Sat, 31 May 2014 05:37 AM IST
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बद्दी (सोलन)। नगर परिषद बद्दी की विशेष बैठक में प्लास्टिक व हथगाड़ी के नियमितीकरण व नियंत्रित करने के लिए बाईलाज (उपविधि) तैयार की गई। बद्दी में पॉलीथिन के प्रयोग को रोकने के लिए परिषद ने उच्च न्यायालय के आदेश पर उपविधि तैयार की है। नगर परिषद में पारित किए गए प्रस्ताव पर आपत्ति व सुझाव मांगे जाएंगे। उसके बाद राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा हथगाड़ी के प्रयोग पर उप विधि बनाई गई। रेहड़ी व थ्री व्हीलर के रेट निर्धारित किए गए। अब ढाई कुंतल तक वजन को ढुलाई के लिए रेहड़ी संचालक तीस रुपये प्रति किमी से अधिक पैसा नहीं ले पाएंगे। जबकि घरेलू में यह रेट बीस रुपये ही रखा है। चार पहियों की रेहड़ी चलाने के लिए अब नगर परिषद से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। नगर परिषद तय करेगी की बद्दी में कितनी रेहड़ी लगानी है। एक रेहड़ी के लिए 900 रुपये लाइसेंस फीस निर्धारित की गई। नगर परिषद ने तह बाजारी के लिए रेट निर्धारित किए गए। दस रुपये प्रतिवर्ग मीटर प्रति दिन के हिसाब से पैसा नगर परिषद की ओर से लिया जाएगा। नगर परिषद के अध्यक्ष चौधरी मदन लाल ने बताया कि नगर परिषद में प्रस्ताव पारित हो गए हैं। स्वीकृति के लिए उपायुक्त को भेजे जाएंगे। स्वीकृति मिलने के साथ ही यह लागू कर किए जाएंगे। इस दौरान उपाध्यक्ष बंत सिंह, ईओ सुधीर शर्मा समेत सभी पार्षद उपस्थित रहे।
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