फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Udaipur Kanhaiyalal murder case Nine accused presented in NIA court Jaipur Rajasthan

Rajasthan: कन्हैयालाल हत्याकांड के नौ आरोपी NIA कोर्ट में पेश, 10 जनवरी को आदेश सुनाएगी अदालत

Tue, 03 Jan 2023 04:41 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Tue, 03 Jan 2023 04:41 PM IST
सार

राजस्थान के उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में मंगलवार को जयपुर की एनआईए कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई । कोर्ट ने 10 जनवरी तक आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। एनआईए कोर्ट 10 जनवरी को प्रसंज्ञान पर आदेश सुनाएगी।

विज्ञापन
Udaipur Kanhaiyalal murder case Nine accused presented in NIA court Jaipur Rajasthan
बड़ी संख्या में तैनात रही पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उदयपुर में 'तन सर से जुदा' के नारे लगाते हुए कन्हैयालाल टेलर का सर कलम करने वाले आरोपियों की आज जयपुर के NIA कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट परिसर पुलिस छावनी बना नजर आया। 

विज्ञापन


एनआईए टीम कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज के अलावा रियाज जब्बार,फरहाद शेख, आसिफ, मो. मोहसिन, वसीम अली, जावेद और मुस्लिम खान को लेकर जयपुर के एनआईए कोर्ट पहुंची। एनआईए ने प्रथमदृष्टया गौस मोहम्मद और रियाज सहित सभी 9 आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म-जाति को अपमानित और क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के संबंध में अन्य आरोप भी माने हैं। एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों की 10 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा अवधि बढ़ाने के आदेश दिए हैं।  
विज्ञापन


एनआईए कोर्ट 10 जनवरी को प्रसंज्ञान पर आदेश सुनाएगी
NIA कोर्ट 10 जनवरी को प्रसंज्ञान पर आदेश सुनाएगी। प्रसंज्ञान के आदेश के बाद कोर्ट की ओर से इन आरोपियों को चालान की कॉपी दी जाएगी ।  कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में जयपुर की एनआईए कोर्ट में एनआईए की ओर से चार्जशीट पेश की गई है । एनआईए ने 28 जून 2022 को हुई इस घटना में गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 9 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (34) के तहत हत्या सहित 452, 153, 295 और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 और 20 के तहत आतंकी गतिविधियों में आरोप तय किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कराची में बैठे सलमान और अबु इब्राहम को भी इस घटना में आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी मानते हुए उन्हें फरार माना है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed