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Dholpur: छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की जेल; पांच साल की मासूम से बाथरूम में कर रहा था गलत हरकत
Fri, 22 Sep 2023 09:51 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Fri, 22 Sep 2023 09:51 PM IST
सार
पांच साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक मुजरिम को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की जेल।
- फोटो : Amar Ujala Digital
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विस्तार
धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाने पर दर्ज हुए पांच वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक परिवादिया ने 29 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें उसने बताया कि वह अपने पीहर आई हुई थी। 27 मई 2019 को वह कमरे में सो रही थी और उसकी पांच साल की पुत्री खेल रही थी। तभी साकिंदर आया और उसकी पुत्री को बाथरूम में ले गया। आरोपी साकिंदर बच्ची के साथ गलत हरकत और छेड़छाड़ कर रहा था। बच्ची के चिल्लाने पर वह मौके पर पहुंची तो साकिंदर वहां से भाग गया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान अधिकारी ने मामले में एफआर दे दी, लेकिन परिवादिया ने एफआर का विरोध करते हुए प्रोटेस्ट पेश कर धारा 200, 202 सीआरपीसी में बयान कराए। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने आरोपी साकिंदर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 और अन्य धाराओं में प्रसंज्ञान लिया। प्रकरण में लोक अभियोजक ने नौ गवाह पेश कर दस्तावेज पेश किए गए।
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प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज शुक्रवार को मुल्जिम साकिंदर को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 और आईपीसी की धारा 354 व एससी एसटी एक्ट में तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक परिवादिया ने 29 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें उसने बताया कि वह अपने पीहर आई हुई थी। 27 मई 2019 को वह कमरे में सो रही थी और उसकी पांच साल की पुत्री खेल रही थी। तभी साकिंदर आया और उसकी पुत्री को बाथरूम में ले गया। आरोपी साकिंदर बच्ची के साथ गलत हरकत और छेड़छाड़ कर रहा था। बच्ची के चिल्लाने पर वह मौके पर पहुंची तो साकिंदर वहां से भाग गया।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान अधिकारी ने मामले में एफआर दे दी, लेकिन परिवादिया ने एफआर का विरोध करते हुए प्रोटेस्ट पेश कर धारा 200, 202 सीआरपीसी में बयान कराए। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने आरोपी साकिंदर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 और अन्य धाराओं में प्रसंज्ञान लिया। प्रकरण में लोक अभियोजक ने नौ गवाह पेश कर दस्तावेज पेश किए गए।
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प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज शुक्रवार को मुल्जिम साकिंदर को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 और आईपीसी की धारा 354 व एससी एसटी एक्ट में तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।