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Hindi News ›   Rajasthan ›   Three years jail to the person found guilty of molesting a girl in POCSO court Dholpur

Dholpur: छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की जेल; पांच साल की मासूम से बाथरूम में कर रहा था गलत हरकत

Fri, 22 Sep 2023 09:51 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Fri, 22 Sep 2023 09:51 PM IST
सार

पांच साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक मुजरिम को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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Three years jail to the person found guilty of molesting a girl in POCSO court Dholpur
छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की जेल। - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार

धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाने पर दर्ज हुए पांच वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक परिवादिया ने 29 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें उसने बताया कि वह अपने पीहर आई हुई थी। 27 मई 2019 को वह कमरे में सो रही थी और उसकी पांच साल की पुत्री खेल रही थी। तभी साकिंदर आया और उसकी पुत्री को बाथरूम में ले गया। आरोपी साकिंदर बच्ची के साथ गलत हरकत और छेड़छाड़ कर रहा था। बच्ची के चिल्लाने पर वह मौके पर पहुंची तो साकिंदर वहां से भाग गया। 
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पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान अधिकारी ने मामले में एफआर दे दी, लेकिन परिवादिया ने एफआर का विरोध करते हुए प्रोटेस्ट पेश कर धारा 200, 202 सीआरपीसी में बयान कराए। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने आरोपी साकिंदर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 और अन्य धाराओं में प्रसंज्ञान लिया। प्रकरण में लोक अभियोजक ने नौ गवाह पेश कर दस्तावेज पेश किए गए। 
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प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज शुक्रवार को मुल्जिम साकिंदर को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 और आईपीसी की धारा 354 व एससी एसटी एक्ट में तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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