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Sirohi News: फर्जी हस्ताक्षर कर जारी किया पट्टा, पूर्ववती अधिशासी अधिकारी ने व्यक्ति पर लगाया आरोप, केस दर्ज
Sun, 12 May 2024 10:42 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Sun, 12 May 2024 10:42 PM IST
सार
जावाल नगरपालिका के पूर्ववती अधिशासी अधिकारी ने आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति पर उनके फर्जी हस्ताक्षर कर पट्टा जारी करने का आरोप लगाया है। 13 अक्टूबर 2023 को अध्यक्ष और उनके फर्जी हस्ताक्षर से जारी किया गया था पट्टा
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नगर पालिका कार्यालय।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सिरोही जिले की जावाल नगर पालिका के पूर्ववती अधिशासी अधिकारी ने एक व्यक्ति पर उनके फर्जी हस्ताक्षर कर पट्टा जारी करने का नामजद मामला दर्ज करवाया है। इस रिपोर्ट के आधार पर बरलूट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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जावाल नगरपालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी हाल राजस्व निरीक्षक नगर पालिका शिवगंज के महेंद्र कुमार पुरोहित ने बरलूट पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह 22 नवंबर 2022 से 19 फरवरी 2024 तक जावाल नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ-साथ अलग-अलग कानूनों में पट्टे भी जारी किए थे। उन्होंने अंतिम पट्टा स्टेट गार्ड एक्ट के तहत पट्टा संख्या 1586 अक्टूबर 2030 को जारी किया था। उसके बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लगने के कारण कोई पट्टा जारी नहीं किया गया। इसी दौरान उनका स्थानांतरण शिवगंज नगर पालिका में हो गया।
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आठ मई को नगर पालिका जावाल के अधिशासी अधिकारी का पत्र मिला। उसमें विकास पुत्र मोहनलाल माली निवासी जावाल को पट्टा जारी संख्या 355 दिनांक 13 अक्टूबर 2023 पर अध्यक्ष और उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। जिस पर उन्होंने नगर पालिका जावाल जाकर रिकॉर्ड का अवलोकन किया, तो उन्हें पता चला कि उक्त पट्टे की पत्रावली और अन्य दस्तावेज नगर पालिका जावाल में दर्ज नहीं है और पट्टे पर किए हस्ताक्षर भी फर्जी और कूटरचित है। उक्त पट्टा न तो उन्होंने जारी किया और न ही उस पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं।
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रिपोर्ट में बताया कि विकास पुत्र मोहनलाल ने फर्जी हस्ताक्षर कर पट्टा तैयार किया है। बरलूट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।