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Sirohi: पंचायतीराज संस्थानों में रिक्त पदों पर उपचुनाव 30 जून और एक जुलाई को, 14 जून को जारी की जाएगी अधिसूचना
Mon, 10 Jun 2024 08:02 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिरोही
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Mon, 10 Jun 2024 08:02 PM IST
सार
पंचायत उप चुनाव जून-जुलाई 2024 की घोषणा के साथ ही उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन की अधिसूचना 14 जून को जारी की जाएगी।
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जिला कलेक्टर कार्यालय सिरोही।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सिरोही जिले में पंचायत उपचुनाव जून-जुलाई 2024 के अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं में विभिन्न रिक्त पदों पर 30 जून और एक जुलाई को चुनाव करवाए जाएंगे। इसके लिए आगामी 14 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी शुभम चौधरी ने बताया कि वराडा ग्राम पंचायत के रिक्त पद वार्ड पंच संख्या 8 (ग्राम पंचायत वराडा के वार्ड संख्या 8 का संपूर्ण क्षैत्र), ऊड ग्राम पंचायत के वार्ड पंच संख्या 5 (ग्राम पंचायत ऊड के वार्ड संख्या 5 का संपूर्ण क्षेत्र), पंचायत वालोरिया के वार्ड पंच संख्या 4 (ग्राम पंचायत वालोरिया के वार्ड संख्या 4 का संपूर्ण क्षैत्र), ठंडीवेरी के सरपंच (ग्राम पंचायत ठंडीवेरी का संपूर्ण क्षैत्र) तथा जिला परिषद सिरोही की निर्वाचन क्षैत्र संख्या 7 जिसमें पंचायत समिति रेवदर की ग्राम पंचायत वरमाण, पोसीतरा, नागाणी, धाण, जोलपुर, वासन, जीरावल, हरणी अमरापुरा (ग्राम अनापुर को छोडकर) एवं दांतराई का संपूर्ण क्षैत्र सम्मिलित है।
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ये रहेगा शेड्यूल
उन्होंने बताया कि पंचायत उप चुनाव जून-जुलाई 2024 की घोषणा के साथ ही उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी शुभम चौधरी ने बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना 14 जून को जारी की जाएगी। 20 जून तक सवेरे 11.00 बजे से अपराह्न 3 बजे तक (राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। 21 जून को सवेरे 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 22 जून को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 22 जून को नाम वापसी का समय सामाप्त होने के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 30 जून रविवार को सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं एक जुलाई को सवेरे 9 बजे से जिला परिषद सदस्य की जिला मुख्यालय पर तथा पंचायत समिति सदस्यों की पंचायत समिति मुख्यालय पर मतगणना होगी।
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निर्वाचन की लोकसूचना 14 जून को
उन्होंने बताया कि सरपंच एवं पंच के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना 14 जून को जारी की जाएगी। 20 जून गुरूवार को सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। 21 जून को सवेरे 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 22 जून को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 22 जून को नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 30 जून रविवार को सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वही 30 जून को मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी।
उप सरपंच का चुनाव एक जुलाई को
चौधरी ने बताया कि उप सरपंच एवं पंच के लिए उप सरपंच का चुनाव एक जुलाई को होगा। सवेरे 9 बजे से पूर्व बैठक के लिए नोटिस जारी किया जाएगा, बैठक पूर्वाह्न 10 बजे प्रारंभ होगी।
पूर्वाह्न 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। पूर्वाह्न 11.30 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12 बजे तक चुनाव लड़ने वालो की सूची तैयार की जाएगी एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। अपराह्न 12 बजे से एक बजे के मध्य मतदान होगा वहीं मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात मतगणना एवं परिणाम की घोषणा होगी।