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Rajasthan: बीकानेर में लगी धारा 144, हिंदू धर्मयात्रा से पहले रोक लगाने पर संगठनों में रोष

Wed, 30 Mar 2022 06:11 PM IST
रोमा रागिनी न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर Published by: रोमा रागिनी Updated Wed, 30 Mar 2022 06:11 PM IST
सार

बीकानेर में धारा 144 लगने के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 को लागू करने को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध भी शुरू हो गया है।

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section 144 imposed in Bikaner before hindu dharmyatra
बीकानेर में धारा 144 - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार

बीकानेर में जिला कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है। अब किसी भी यात्रा, रैली और जुलूस के लिए आयोजकों को थानाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। 

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बता दें कि हिंदू जागरण मंच की ओर से आगामी दो अप्रैल को हिंदू नव वर्ष पर निकलने वाली धर्म यात्रा निकाली जाती है। धारा 144 लगने के बाद हिंदूवादी संगठन जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद के इस फैसले पर नाराजगी जता रहे हैं। 

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मंच की ओर से दो अप्रैल को एमएम ग्राउंड से जूनागढ़ तक धर्म यात्रा और महाआरती की सूचना जिला प्रशासन को दी है। हिंदू नव वर्ष पर आयोजित होने वाली इस यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे, इसकी सूचना नही दी गई है। आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सतर्क हो गए हैं। अभी तक जिला प्रशासन द्वारा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। जिला प्रशासन ने नगरीय सीमा में प्रशासन की अनुमति के बिना रैली जुलूस प्रदर्शनी पर आईसी आईपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है। 

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जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी तरह के आयोजन से पूर्व अनुमति संबंधित पुलिस थानों के एसएचओ से लेनी होगी। जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 को लागू करने को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध भी शुरू हो गया है।

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