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Section 144 imposed in Ajmer: डीजे पर प्रतिबंध, सरकारी और निजी संपतियों पर नहीं लगा सकेंगे धार्मिक झंडा
Fri, 08 Apr 2022 03:32 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Fri, 08 Apr 2022 03:32 PM IST
सार
आदेश के तहत धार्मिक और अन्य आयोजनों में डीजे का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति या समूह डीजे या इस तरह के यंत्रों का उपयोग करना चाहता है तो उसे उपखंड मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अजमेर में जिला प्रशासन ने एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। जिले में सामाजिक सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने बताया कि जिले में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम के दौरान धार्मिक प्रतीक चिंह युक्त झंडिया राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड व निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन जैसी सार्वजनिक संपतियों और अन्य निजी संपतियों पर नहीं लगाई जा सकेंगी। इससे सामप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका रहती है।
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अंश दीप ने बताया कि आदेश के तहत धार्मिक और अन्य आयोजनों में डीजे का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अब कोई व्यक्ति या समूह डीजे या इस तरह के यंत्रों का उपयोग करना चाहता है तो उसे उपखंड मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुममि ऐसा करना अपराध माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी।
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