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राजस्थान: सूचना से इनकार करने वाले पांच अधिकारियों पर 5000 रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है मामला

Sat, 01 Jan 2022 09:35 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Sat, 01 Jan 2022 09:35 PM IST
सार

सूचना आयुक्त नारायण बरेठ ने बताया कि दंडित किए गए अधिकारियों में भीलवाड़ा जिले के सहारा बलॉक के शिक्षा अधिकारी ने स्थानीय नागरिक बाबूलाल सेन को सूचना देने से इनकार किया था।

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Rajasthan: Rs 5000 fine on five officers who denied information know what is the matter
RTI

विस्तार

राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने से इनकार करने वाले पांच सरकारी अधिकारियों पर पारदर्शिता कानून के तहत पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगा वांछित जानकारी 15 दिन में उपलब्ध कराने के लिए कहा है। 

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सूचना आयुक्त नारायण बरेठ ने बताया कि दंडित किए गए अधिकारियों में भीलवाड़ा जिले के सहारा बलॉक के शिक्षा अधिकारी ने स्थानीय नागरिक बाबूलाल सेन को सूचना देने से इनकार किया था। बाबूलाल ने एक निजी स्कूल में प्रवेश संबंधी जानकारी सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी थी। इसे दो साल से ज्यादा तक लटकाया गया। 
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दूसरी ओर, उनियारा नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी पर स्थानीय निवासी मुजम्मिल अहमद को सूचना देने से इनकार पर जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह के मामलों में उदयपुर जिले के दो और बूंदी के एक तहसीलदार पर जुर्माना लगाया गया है।

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