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Rajasthan: बसपा से आए विधायकों के मतपत्र अलग रखने और परिणाम पर रोक लगाने की मांग, हाईकोर्ट का दखल से इनकार

Thu, 09 Jun 2022 11:04 AM IST
रोमा रागिनी न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: रोमा रागिनी Updated Thu, 09 Jun 2022 11:04 AM IST
सार

हाईकोर्ट में याचिका लगाकर बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायकों के मतपत्र को अलग रखने की मांग की गई थी। कहा गया कि जब तक मामला का निस्तारण नहीं हो जाता, परिणाम जारी नहीं किए जाए।

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Rajasthan HC refuses to keep aside ballot papers of BSP MLAs who join congress
राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

राजस्थान हाईकोर्ट ने बसपा विधायकों के दल बदल से जुड़े मामले में दायर प्रार्थना पत्र में दखल से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में फिलहाल कोर्ट दखल नहीं देगा। 

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बता दें कि हेमंत नाहटा की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 24 अगस्त 2020 को विधानसभा स्पीकर को दल बदल के मामले में तीन महीने में फैसला लेने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी स्पीकर की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव के लिए बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायकों के मतपत्र को अलग रखा जाए। जब तक याचिका का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक चुनाव का परिणाम घोषित नहीं किया जाए। याचिका पर जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस उमाशंकर व्यास की अवकाश कालीन विशेष खंडपीठ ने दखल देने से इनकार कर दिया।

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