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राजस्थान: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने 18 घंटे में पकड़ा, कोर्ट ने पांच दिन में सुनाई 20 साल की सजा

Tue, 05 Oct 2021 11:25 PM IST
सुभाष कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सुभाष कुमार Updated Tue, 05 Oct 2021 11:25 PM IST
सार

पुलिस ने जहां आरोपी को केवल 18 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया तो वहीं कोर्ट ने भी केवल पांच दिन में सुनवाई पूरी कर आरोपी को 20 साल के कैद की सजा दी। 

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police arrests the rapist of a minor girl in 18 hours, court completes hearing in five days
आरोपी को जयपुर की पॉक्सो अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है - फोटो : social media

विस्तार

9 साल की एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी आरोपी को जयपुर की पॉक्सो अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उसपर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पुलिस और कोर्ट दोनो ने जल्द से जल्द कार्रवाई का निपटारा किया। पुलिस ने जहां आरोपी को केवल 18 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया तो वहीं कोर्ट ने भी केवल पांच दिन में सुनवाई पूरी कर आरोपी को 20 साल की सजा दे दी। 
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150 पुलिसवालों की दस टीम ने मिलकर दुष्कर्मी को पकड़ा
पुलिस के अनुसार आरोपी ने 26 सितंबर को 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और गला घोंटकर मारने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बालमुकुंदपुरा में रहने वाले कमलेश मीणा के खिलाफ मुकदमा दायर कर उसे 18 घंटो के भीतर गिरफ्तार कर लिया। इसे लेकर कोटखवाड़ा पुलिस थाने में पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए 150 पुलिसवालों की दस टीम गठित की गई थी। 
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गिरफ्तारी के बाद जयपुर की पॉक्सो अदालत में आरोपी कमलेश की पेशी हुई। यहां जज ने केवल पांच दिनों में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 
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