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Rajasthan: 14 साल की बच्ची से गैंगरेप करने वालों को उम्र कैद की सजा, चार साल बाद मिला न्याय

Wed, 19 Oct 2022 11:07 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, चूरू
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, चूरू Published by: उदित दीक्षित Updated Wed, 19 Oct 2022 11:07 PM IST
सार

25 फरवरी 2018 को दो युवकों ने नाबालिग को अगवार कर उसके साथ गैंगरेप किया था। चार साल बाद पीड़िता के दरिंदों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।   

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Life imprisonment for raping minor churu poxo court
पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान के चूरू जिले के बिदासर थाने में फरवरी 2018 को दर्ज नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने रेवंत दास और मुकेश को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 16 गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

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पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजन अनीश खान ने बताया कि बिदासर थाने में 25 फरवरी 2018 को गैंगरेप का केस दर्ज दर्ज किया गया था। बड़ी बहन बीमार के होने पर 14 साल की नाबालिग बहन दवाई लेने के लिए बाजार जा रही थी। इस दौरान बाइक पर आए रेवत दास और मुकेश पीड़िता को जबरन उठाकर ले गए। खेत में बने एक टूटे-फूटे कमरे में दोनों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया।
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 शोर करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई थी। दरिंदों ने मासूम को जबरन शराब पिलाई और फिर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। बाद में परिजनों को बालिका लहूलुहान हालत में मिली थी। जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बुधवार को जिले की पोक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। 

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