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कोटा की अदालत ने महज 32 दिन में सुना दी दुष्कर्मी को सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sat, 25 Mar 2017 04:58 PM IST
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कोटा की पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को महज 32 दिन में उम्र कैद की सजा सुना दी।
मामले के अनुसार, कोटा के बोराखेड़ा थाना इलाके में गत 19 फरवरी के दिन एक आॅटो चालक ने 13 साल की बच्ची को जबरन उसके घर से उठा ले गया था और आॅटो में ही बच्ची से दुष्कर्म किया। घटना के अगले दिन बच्ची की मां बोराखेड़ा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने हंसराज को 22 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया जहां उसे 23 फरवरी के दिन अदालत में पेश किया गया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इस घटना के बाद लोगों में काफी रोष व्याप्त हुआ था और पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महज 7 दिन में ही आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर दिया था। इस पूरे मामले में कुल 17 लोगों के गवाह हुए जिसके बाद पोक्सो मामलों के जज गिरीश अग्रवाल ने तुरंत फैसला सुनाते हुए मानपुरा निवासी 29 वर्षीय हंसराज मेघवाल को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा उस पर 50,000 रूपए का जुर्माना भी किया।
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मामले के अनुसार, कोटा के बोराखेड़ा थाना इलाके में गत 19 फरवरी के दिन एक आॅटो चालक ने 13 साल की बच्ची को जबरन उसके घर से उठा ले गया था और आॅटो में ही बच्ची से दुष्कर्म किया। घटना के अगले दिन बच्ची की मां बोराखेड़ा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने हंसराज को 22 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया जहां उसे 23 फरवरी के दिन अदालत में पेश किया गया और वहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इस घटना के बाद लोगों में काफी रोष व्याप्त हुआ था और पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महज 7 दिन में ही आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर दिया था। इस पूरे मामले में कुल 17 लोगों के गवाह हुए जिसके बाद पोक्सो मामलों के जज गिरीश अग्रवाल ने तुरंत फैसला सुनाते हुए मानपुरा निवासी 29 वर्षीय हंसराज मेघवाल को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा उस पर 50,000 रूपए का जुर्माना भी किया।
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