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Rajasthan: शिव विधायक रविंद्र भाटी को हाईकोर्ट से राहत, सीआईडी-सीबी की अग्रिम कार्रवाई पर लगी रोक

Tue, 28 Jan 2025 10:14 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 28 Jan 2025 10:14 PM IST
सार

अधिवक्ता नमन मोहनोत ने याचिका पेश कर बताया कि शिव विधानसभा सहित बाड़मेर सोलर कंपनियों को जमीन देकर प्लांट लगवाए जा रहे हैं। ऐसे में किसान अपनी जमीन का उचित मुआवजा मांग रहे थे।

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Rajasthan Shiv MLA Ravindra Bhati gets relief from High Court further action of CID-CB stayed
शिव विधायक रविंद्र भाटी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने शिव बाड़मेर के विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में सीआईडी-सीबी की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राहत दी है। अधिवक्ता नमन मोहनोत ने याचिका पेश कर बताया कि शिव विधानसभा सहित बाड़मेर सोलर कम्पनियों को जमीन देकर प्लांट लगवाए जा रहे हैं। ऐसे में किसान अपनी जमीन का उचित मुआवजा मांग रहे थे।

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बता दें कि इसको लेकर सोलर संघ की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि विधायक भाटी उनके काम में बांधा बन रहे हैं। वे इस मामले में किसानों के साथ मिलकर एक्सट्रॉर्सन कर रहे हैं। शिकायत को ही सीधे शिव थाने में मुकदमे के रूप में दर्ज किया गया, जिसके खिलाफ विधायक भाटी को अंदेशा था कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है।
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पुलिस ने मामला दर्ज किया। लेकिन विधायक से जुड़ा होने की वजह से जॉच सीआईडी सीबी को सौंपी गई थी। ऐसे में कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए रखते हुए सीआईडी सीबी को इस मामले में अगले आदेश तक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।

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