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Jaipur: सेवानिवृत्त और कार्यरत कार्य प्रभारितों को मिलेगी पदोन्नति और नए पदनाम; मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला

Tue, 03 Oct 2023 08:34 AM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Tue, 03 Oct 2023 08:34 AM IST
सार

मंत्रिमंडल की में संवेदनशील निर्णय लेते हुए 28 वर्षों की उम्मीद को पूरा किया गया। सेवानिवृत्त और कार्यरत कार्य प्रभारित कार्मिकों को पदोन्नति और नए पदनाम देने का लिया गया फैसला। सीएम ने बजट 2023-24 में की थी घोषणा।

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Retired and working personnel in Rajasthan will get promotion and new designation
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य के लगभग एक लाख सेवानिवृत्त और कार्यरत कार्य प्रभारित कार्मिकों को बड़ी सौगात मिली है। अब ऐसे कार्मिक राज्य सरकार के नियमित कार्मिकों की श्रेणी में आ जाएंगे। इन्हें 17 फरवरी 1995 से ही पदोन्नति के अवसर और कार्य की गरिमा के अनुसार नए पदनाम मिलेंगे।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में संवेदनशील निर्णय लिया गया। बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन और वन विभाग के अधीनस्थ सेवा नियमों में कार्य प्रभारित कर्मचारियों के नवीन पदनामों, पदोन्नति पदों को सम्मिलित करने संबंधित संशोधन का अनुमोदन किया गया।
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संवेदनशील निर्णय से मिली खुशियां
लगभग 28 वर्षों से पदोन्नति नहीं मिलने से कार्य प्रभारित कार्मिक प्रारम्भिक नियुक्ति पद (चौकीदार, खलासी, रेस्ट हाउस कीपर, बेलदार, मजदूर, फर्राश) से ही सेवानिवृत्त हो रहे थे। अब विभागीय सेवा नियमों की परिधि में आने से इन्हें उपयुक्त नवीन पदनाम और पदोन्नति दी जाएगी। साल 1995 के बाद से इनकी पदोन्नति नहीं हो पाई थी।
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बजट 2023-24 में की गई थी घोषणा
मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा कार्मिकों को नवीन पदनाम और पदोन्नति पद निर्धारित कर वेतनमान नियमों और अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन करने के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे।


नियमों के प्रारूप को मिली स्वीकृति 
मंत्रिमंडल ने राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा (संशोधित) नियम-2023, राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन व पथ शाखा) सेवा नियम-1973 में संशोधन, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) (संशोधित) नियम-2023 और राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) (संशोधित) नियम-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।

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