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Jaipur: पुलिस मुख्यालय ने एसआई का प्रशिक्षण तुरंत प्रभाव से रोकने के जारी किए निर्देश, उच्च न्यायालय लगाई रोक
Fri, 10 Jan 2025 09:18 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Fri, 10 Jan 2025 09:18 PM IST
सार
राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों बाद पुलिस मुख्यालय ने SI भर्ती भर्ती 2021 के प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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राजस्थान हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा—2021 के संदर्भ में विचाराधीन सिविल रिट पिटीशन संख्या 13806/2024 में 09 जनवरी 2025 को जारी निर्देशों की पालना में पुलिस मुख्यालय की ओर से इस भर्ती में चयनित समस्त एसआई/पीसी को वर्तमान में दिए जाने वाले प्रशिक्षण को तुरंत प्रभाव से बंद करने के दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए हैं।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू ने इस बारे में महानिदेशक पुलिस, आसूचना, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियंस, पुलिस आयुक्त जयपुर एवं जोधपुर समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज सहित सभी जिला पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपायुक्त जयपुर एवं जोधपुर को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी साहू की ओर से जारी आदेश में सभी एसआई/पीसी को अग्रिम आदेशों तक बिना किसी ड्यूटी/प्रशिक्षण के केवल जिला/बटालियन मुख्यालय में मौजूद रखने को कहा गया है। मुख्यालय पर इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू ने इस बारे में महानिदेशक पुलिस, आसूचना, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियंस, पुलिस आयुक्त जयपुर एवं जोधपुर समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज सहित सभी जिला पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपायुक्त जयपुर एवं जोधपुर को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी साहू की ओर से जारी आदेश में सभी एसआई/पीसी को अग्रिम आदेशों तक बिना किसी ड्यूटी/प्रशिक्षण के केवल जिला/बटालियन मुख्यालय में मौजूद रखने को कहा गया है। मुख्यालय पर इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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