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Rajasthan News: जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1155 किलो मिलावटी सरसों तेल सीज; जानें

Tue, 30 Sep 2025 11:03 PM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Tue, 30 Sep 2025 11:03 PM IST
सार

Jaipur News: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने जयपुर के चाकसू में मिलावटी सरसों तेल पर बड़ी कार्रवाई की। 1155 किलो तेल सीज किया गया। बिना लेबल और लाइसेंस कारोबार करने पर फैक्टरी सील की गई। पूर्व में भी नमूने अमानक पाए जाने पर न्यायालय दंडित कर चुका है।

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Jaipur News: Food Safety Raid in Chaksu: 1155 Kg Adulterated Mustard Oil Seized
1155 किलो मिलावटी सरसों तेल सीज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जयपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर रोक के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन और सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल के नेतृत्व में चाकसू स्थित टिगरिया रोड पर फर्म पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने लगभग 1155 किलो मिलावटी सरसों तेल सीज किया।

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डॉ. मित्तल ने बताया कि त्योहारी सीजन में व्यापारी सुबह 9 बजे तक ही तेल की सप्लाई करके फैक्टरी बंद कर देता था। टीम सुबह 8 बजे ही फैक्टरी पहुंची और निरीक्षण के दौरान 50 टीन तेल बरामद किए, जिन पर न तो लेबल था और न ही निर्माण/उपयोग तिथि या फैक्टरी का नाम-पता अंकित था। यह सीधा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन है और मिलावट की आशंका को दर्शाता है।
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परिसर में रखे एक बड़े टैंक में लगभग 300 लीटर सरसों तेल भरा हुआ पाया गया, जिससे टीन भरकर सप्लाई की जा रही थी। मौके पर टैंक से 27 टीन भरे गए। कुल 77 टीन यानी लगभग 1155 किलो तेल को सीज कर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखा गया।
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डॉ. मित्तल ने बताया कि इस फर्म से पूर्व में लिए गए नमूने अमानक पाए गए थे और उस समय न्यायालय द्वारा जुर्माना व दंड लगाया गया था। पूछताछ में मालिक ने स्वीकार किया कि वह आसपास के गांवों में तेल सप्लाई करता है।


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जांच के दौरान यह भी सामने आया कि फैक्टरी के पास खाद्य कारोबार हेतु अनिवार्य फूड लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। टीम ने मौके पर ही पैकिंग मशीन और टैंक के नोजल को सील कर दिया तथा मनोज गुप्ता को किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार करने से अग्रिम आदेश तक प्रतिबंधित किया गया। कार्रवाई के बाद फर्म को नोटिस जारी किया गया है। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान और राजेश नागर शामिल रहे।

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