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खनन घूस खोरी मामलाःआईएएस अशोक सिंघवी समेत पांच आरोपियों को जेल

Thu, 24 Sep 2015 07:09 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2015 07:09 PM IST
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IAS Singhvi sent to jail in bribe case

खनन घूस खोरी मामले में अतिरिक्त मुख्य खनन सचिव अशोक सिंघवी सहित सभी आरोपियों को बृहस्पतिवार को जेल भेज दिया गया। इस मामले में दो दिन पहले खानन उद्यमी शेर खान, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्याम सुन्दर सिंघवी व धीरेन्द्र राजपूत को जेल भेजा गया था। अब सभी आरोपी जेल में हैं।

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इस मामले में मजिस्ट्रेट के आवास पर अदालत लगाई गई। खनन घूस खोरी मामले में पांच आरोपियों अशोक सिंघवी, खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत, वरिष्ठ अभियंता पीआर आमेटा, बिचौलिए संजय सेठी व राशिद को पेश किया गया।
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सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को जेल भेजने का निर्णय सुनाया। इस बीच सिंघवी ने जमानत के लिए अर्जी लगा दी। इसकी सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

सीमेंट के लिए आवश्यक है रेड हॉकर

IAS Singhvi sent to jail in bribe case

मामले के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने हाल ही में करीब 6 रेड हॉकर खानों को वापस शुरू करवाने के लिए सिंघवी, गहलोत, आमेटा सहित तीन बिचौलियों को 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था।

तलाशी में यह करीब पौने दो करोड़ रुपए और निकले थे। रेड हॉकर सीमेंट बनाने के लिए काम आनेवाला प्रमुख खनिज है। इन खानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे, जिसे निरस्त करवाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी।

एसीबी को शिकायत मिली कि इस मामले में 20 करोड़ रुपए की राशि रिश्वत के रूप में मांग की जा रही है। जिसकी पहली किश्त के रूप में ढाई करोड़ रुपए भीलवाड़ा में आमेटा को पहुंचाई गई थी।

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