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Hanumangarh News: नाबालिग से दुष्कर्म में युवक को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
Thu, 20 Nov 2025 06:37 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हनुमागढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हनुमागढ़
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Thu, 20 Nov 2025 06:37 PM IST
सार
कोर्ट ने आरोपी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ कई दिन तक दुष्कर्म करने के आरोपी त्रिलोक माली (25) को गुरुवार को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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मामला 11 अक्तूबर 2021 की रात का है। पीड़िता के पिता ने जंक्शन थाने में रिपोर्ट दी थी कि रात में परिवार के सो जाने के बाद उनकी 16 साल की बेटी लापता हो गई। सुबह तलाश करने पर पता चला कि गांव के ही त्रिलोक माली ने लड़की को बहला-फुसलाकर भगा लिया है। लड़की घर से 10 हजार रुपये नकद, सोने की बालियां और लॉकेट भी साथ ले गई थी। परिजनों का आरोप था कि त्रिलोक पहले से ही लड़की पर बुरी नजर रखता था। कई बार समझाने के बावजूद वह नहीं माना। उसकी मां पुष्पा देवी और बहन सुनीता भी इसमें शामिल थीं।
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पुलिस ने लड़की को बरामद किया तो खुलासा हुआ कि आरोपी ने दो अलग-अलग जगहों पर कई दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्रिलोक को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक संपतलाल गुप्ता ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी की।