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Dholpur: SC-ST कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, चार लोगों की हत्या के दोषी को सुनाया मृत्युदंड, 10 लाख का जुर्माना भी

Wed, 26 Apr 2023 01:07 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Wed, 26 Apr 2023 01:07 PM IST
सार

धौलपुर जिले की एससी एसटी कोर्ट ने बहुचर्चित चार लोगों के हत्याकांड के दोषी को मृत्युदंड सुनाया। साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया।

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Dholpur SC-ST court awarded death sentence to man convicted of killing four people
हत्या के दोषी कीर्ति राम। - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार

जिले की एससी एसटी कोर्ट ने बहुचर्चित चार लोगों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आज बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई है। साथ में दस लाख के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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एससी एसटी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक माहिर हसन रिजवी ने बताया कि 9 जुलाई 2008 को पीड़ित जयपाल पुत्र रतन लाल जाटव निवासी धोन्धे का पूरा ने बाड़ी पुलिस थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उसने बताया कि उसके पिता रतनलाल,ताऊ नत्थीलाल,चाचा रामस्वरूप और भाई भंवर लाल, पप्पू नरेगा योजना से बन रही सड़क पर काम करने आए थे। तभी सुबह करीब 9:30 बजे कीर्तिराम पुत्र जालिम गुर्जर निवासी धोन्धे का पुरा, सुरेश गुर्जर विक्रम, चंद्रभान उर्फ अट्टा,पूरन भगवान सिंह, राजू, गुड्डू,कल्ला, सुरेश ठाकुर और बच्चू सिंह सभी हथियारों से लैस होकर एक राय होकर पहुच गए।
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आरोपियों ने झगड़ा शुरू कर दिया और गाली गलौज देते हुए अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में नत्थी लाल रतनलाल रामस्वरूप और रामवीर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में आज सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश नरेंद्र मीणा ने मुलजिम कीर्ति राम पुत्र जालिम गुर्जर निवासी धोने का पूरा बॉडी को फांसी की सजा सुनाई है और दस लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में तीन आरोपी जेल में सजा काट रहे हैं और सात मुलजिम जमानत के बाद से फरार चल रहे हैं।

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