Ajmer: दरगाह में नारेबाजी कर भीड़ को उकसाने वाला मुख्य आरोपी गौहर एडीजे कोर्ट में तलब, चार पर तय हुए आरोप
दरगाह के बाहर "सर तन से जुदा का" नारे लगाकर भीड़ को उकसाने वाले खादिम गौहर चिश्ती को कोर्ट ने तलब कर उस पर चार्ज लगाए गए हैं। इस नारेबाजी के कुछ दिन बाद ही उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की सिर काट कर हत्या कर दी गई थी।
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अजमेर दरगाह के निजाम गेट के बाहर 17 जून 2022 को मौन जुलूस की शुरुआत से पहले "गुस्ताख-ए-रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा" नारा लगाते हुए भीड़ को उकसाने के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को दरगाह थाना पुलिस की चार्जशीट पर बहस हुई। इसके बाद एडीजे कोर्ट संख्या चार में आरोप तय कर दिए। मामले में मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती को कोर्ट ने शनिवार को तलब कर उस पर चार्ज लगाए गए। बता दें इस नारेबाजी के कुछ दिन बाद ही उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की सिर काट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपियों ने अपने वीडियो में 'सर तन से जुदा' का नारा भी दिया था।
हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ मुख्य आरोपी
पुलिस ने खादिम मोहल्ला निवासी खादिम फखर जमाली, फूल गली निवासी ताजीम सिद्दकी पुत्र नईम, भट्टा बस्ती जयपुर निवासी मोइन पुत्र शमसुद्दीन और गुजरात मोरवी राजकोट निवासी रियाज हसन को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। मामले में शुक्रवार को पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। अपर लोक अभियोजक गुलाम नजमी फारूखी के अनुसार गौहर चिश्ती के अलावा सभी चार आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं। इस मामले में इशाक, मसूद, सलाउद्दीन, सलमान, इश्तखार के खिलाफ अनुसंधान पेंडिंग रखा गया है।
कोर्ट ने गौहर को सुनाए चार्ज
मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती को शनिवार को जेल से कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी मौजूदगी में चार्ज सुनाए गए। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट गुलाम नजमी फारुकी ने बताया कि गौहर पर धारा 302/115 के तहत चार्ज लगाए गए हैं। इस धारा में हत्याकारित करने के लिए भीड़ को उकसाना होता है। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 506, 504, 188, 149, 143, 117, 302, 115 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
ये था मामला
कांस्टेबल जयनारायण जाट ने दी रिपोर्ट में बताया था कि 17 जून को दोपहर तीन बजे उसकी ड्यूटी निजाम गेट पर थी। इसी दौरान कुछ खादिमों ने गेट पर पूर्व से निर्धारित मौन जुलूस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वहां भाषण दिया। इसके लिए रिक्शे पर लाउड स्पीकर लगाया गया। कांस्टेबल ने रिपोर्ट में बताया कि इस दौरान करीब पांच हजार व्यक्तियों की भीड़ दरगाह के सामने थी। इस दौरान भड़काऊ भाषण के साथ नारेबाजी की गई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने धार्मिक स्थल से हिंसा के लिए भीड़ को उकसाने और हत्या का आह्वान करने पर मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि दरगाह के निजाम गेट के बाहर से "गुस्ताख-ए-रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा" का नारा लगाते हुए भीड़ को उकसाया था। इसके कुछ दिन बाद उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की सिर काट कर हत्या कर दी गई थी। वहीं, हत्या के बाद आरोपियों ने अपने वीडियो में 'सर तन से जुदा' का नारा दिया था।