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Dausa POCSO Court: नाबालिग से अप्राकृतिक कुकृत्य मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

Wed, 20 Sep 2023 09:54 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा Published by: अरविंद कुमार Updated Wed, 20 Sep 2023 09:54 PM IST
सार

Dausa POCSO Court: दौसा पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से अप्राकृतिक कुकृत्य मामले में सुनाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ लगाया एक लाख 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Dausa POCSO Court Life imprisonment to the accused in the case of unnatural act with a minor
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दौसा में नाबालिग के साथ अप्राकृतिक मैथून और कुकृत्य मामले में  पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने आरोपी महेन्द्र सिंह कसाना निवासी बावनपाडा पर एक लाख 30 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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बता दें कि चार फरवरी 2021 को नाबालिग के चाचा ने दौसा के मानपुर थाने पर मामला दर्ज कराया था। इसमें नाबालिग भतीजे के साथ (कुकृत्य) अप्राकृतिक मैथून की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिस पर पुलिस ने धारा- 363, 317 SOG IPC 5/6 पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर बच्चे का इलाज कराया और अप्राकृतिक मैथून संबंधी मेडिकल करवाकर डॉक्टर की राय भी ली गई। 
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न्यायालय में 13 गवाह और 17 दस्तावेज विशिष्ठ लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी (SPP) की ओर से पेश किए गए और पीड़ित पक्ष की ओर से विनोद कुमार बंशीवाल एडवोकेट ने भी पैरवी की। बयानों और दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने पॉक्सो कोर्ट दौसा के पीठासीन अधिकारी अनु अग्रवाल द्वारा गवाही के बयान और दस्तावेज के आधार पर मुलजिम को सजा सुनाई और साथ में 1.31 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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