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Hindi News ›   Rajasthan ›   Court orders not to arrest BJP MLA Chandrakanta Meghwal till June 13

Rajasthan: भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल को राहत, कोर्ट ने 13 जून तक गिरफ्तार नहीं करने के दिए आदेश

Sat, 11 Jun 2022 07:58 AM IST
रोमा रागिनी न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: रोमा रागिनी Updated Sat, 11 Jun 2022 07:58 AM IST
सार

भाजपा विधायक चंद्राकांत मेघवाल को पांच साल पुराने मामले में पुलिस ने थाने बुलाया था पर मेघवाल नहीं पहुंची। हालांकि, मेघवाल के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है।

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Court orders not to arrest BJP MLA Chandrakanta Meghwal till June 13
चंद्रकांता मेघवाल - फोटो : Social Media

विस्तार

भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार कुछ दिनों के लिए टल गई है। मेघवाल पर महावीर नगर थाने में दर्ज एक पांच साल के पुराने मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय ने 13 जून तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए हैं।

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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार विधायक के अधिवक्ता राजेश अड़सेला ने बताया कार्यवाहक जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की। इसके बाद न्यायलय ने विधायक चन्द्रकांता मेघवाल को 13 जून तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए। वहीं अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए 13 जून निर्धारित कर केस डायरी सहित अनुसंधान अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया है।

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बता दें कि  महावीर नगर थाने के सीआई श्रीराम बड़ेसरा को चांटा मारने और लॉकअप तोड़ने की धमकी देने के पांच साल पुराने मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल, उनके पति नरेन्द्र मेघवाल मेघवाल सहित नौ लोगों पर लगा आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रकरण में तीन आरोपियों की हाईकोर्ट से जमानत अर्जी मंजूर हो गई। 

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क्या है मामला
महावीर नगर पुलिस ने अब भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल, उनके पति नरेंद्र मेघवाल सहित छह जनों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी कर सात जून को थाने में तलब किया था लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था। विधायक ने वकील के जरिए नौ जून को जिला एवं सत्र न्यायालय में अंतरिम और अग्रिम जमानत अर्जी पेश की थी। अंतरिम जमानत की अर्जी में 10 जून को राज्यसभा चुनाव मतदान समय के पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं करने की प्रार्थना की थी। जिला एवं सेशन न्यायालय ने अंतरिम जमानत अर्जी को निस्तारित करते हुए 13 जून तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए हैं।

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