गहलोत, पायलट के खिलाफ सीबीआई में मामला दर्ज
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राजस्थान में पिछली सरकार के समय 108 एम्बुलेंस के संचालन के टेंडर में गडबड और करीब ढाई करोड रूपए के गबन के मामले में सीबीआई ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री सचिन पायलट, राजस्थान के तत्काकलीन चिकित्सा मंत्री दुर्रू मियां और संचालनकर्ता कम्पनी जिगित्सा के संचालक मण्डल में कथित रूप से शामिल तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम तथा अन्य के खिलाफ धोखाधडी, अपराधिकषडयंत्र आदि धाराओं में मामला दर्ज किया है।
राजस्थान में पिछली सरकार के समय सरकारी एम्बुलेंस सेवा 108 के संचालन के लिए जिगित्सा कम्पनी को ठेका दिया गया था। जयपुर के पूर्व कार्यवाहक महापौर पंकज जोषी ने ठेका देने और बाद में इसके संचालन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उपरोक्त सभी लोगों के खिलााफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था।
मौजूदा सरकार के आने के बाद यह मामला सीआईडी को जांच के लिए सौंप दिया, क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधियों को नामजद किया गया था।
यह था मामला
इसके बाद पिछले वर्ष अक्टूबर में यह मामला सीबीआई को सौंपने की सिफारिष कर
दी गई। सीबीआई ने अब इस मामले में पुलिस में दर्ज रिपोर्ट को आधार मानते
हुए उपरोक्त सभी लोगों के खिलाफ धोखाधडी, दस्तावेजों से छेडछाड और
अपराधिाकषडयंत्र का मामला दर्ज किया है। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि
रिपोर्ट के लिए पुलिस में दर्ज रिपोर्ट को ही आधार बनाया गया है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन
सरकार ने एम्बुलेंस संचालन का ठेका जिगित्सा कम्पनी को देने के लिए नियमों
से छेडछाड की और बाद में सेवा संचालन के दौरान कम्पनी द्वारा अनियमितताएं
कर ढाई करोड रूपए की हेराफेरी की गई।
रिपोर्ट में पायलट, कार्ति चिदम्बरम,
रवि कृष्णा और ष्वेता मंगल के नाम इस आधार परशामिल किए गए कि ये उस समय
कथित रूप से कम्पनी के संचालक मण्डल में शामिल थे।