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काला हिरण मामला: सैफ, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को राजस्थान हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस
Mon, 20 May 2019 10:14 AM IST
Shilpa Thakur
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: Shilpa Thakur
Updated Mon, 20 May 2019 10:14 AM IST
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राजस्थान होईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
- फोटो : File Photo
काला हिरण मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू और दुष्यंत सिंह को ताजा नोटिस जारी किया है। इन्हें ये नोटिस सीजेएम अदालत द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ सरकार ने जो याचिका दायर की है, उसके बाद भेजा गया है। अब मामले की सुनवाई आठ सप्ताह के बाद की जाएगी।
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Blackbuck poaching case: Rajasthan High Court sends fresh notice to Saif Ali Khan, Sonali Bendre, Neelam, Tabbu and Dushyant Singh on a plea filed by the government against their acquittal by a CJM court. Hearing to take place after 8 weeks.
— ANI (@ANI) May 20, 2019
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत ने ये नोटिस जारी किया।
सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने काले हिरण शिकार मामले में इन सभी कलाकारों को बरी कर दिया था, जिसके बाद सीजेएम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की।
करीब बीस साल पहले में 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके सह कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह पर कांकाणी गांव में एक काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था।
सीजेएम देवकुमार खत्री की अदालत ने इस मामले में सलामन खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। वहीं सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।