Jolly LLB-3: अक्षय कुमार को झटका, दायरवाद के विरुद्ध आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज; अगली सुनवाई 5 जुलाई को
Jolly LLB-3: अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ के द्वारा अधिवक्ता डॉ योगेंद्र ओझा, राजीव भारद्वाज बगरु, प्रशांत यादव,संजय गुर्जर, गुलाब सिंह,राजेश यादव सहित 101 अधिवक्ताओं ने फिल्म जॉली एलएलबी-3 को लेकर वाद माननीय सिविल न्यायाधीश उत्तर अजमेर यश विश्नोई के अदालत में दायर किया।
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जानकारी देते हुई अधिवक्ता राजीव भारद्वाज बगरु ने बताया कि वाद में डायरेक्टर सुभाष कपूर, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी,रेलवे डीआरम राजीव धनखड़, जिला कलेक्टर सहित थानाधिकारी सिविल लाइंस अजमेर के विरुद्ध वाद पेश किया गया था।
वाद की सुनवाई पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किये। जिसमें सुभाष कपूर, अक्षय कुमार, अरशद वारसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र शर्मा, डीआरम की ओर से बसंत विजयवर्गीय, कलेक्टर व थानाधिकारी की तरफ से लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने उपस्थिति दी।
रेलवे के अधिवक्ता बसंत विजयवर्गीय व अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सुभाष कपूर के अधिवक्ता माधव मित्र शर्मा ने न्यायालय में वाद को खारिज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसपर वादी के अधिवक्ता योगेंद्र ओझा, राजीव भारद्वाज बगरु, प्रशान्त यादव, संजय गुर्जर ने जवाब पेश किया व वाद के पक्ष में उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज करने की ठोस रूप से पैरवी की गई।जिस पर आज न्यायाधीश यश विश्नोई ने दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज कर वादी के पक्ष मे आदेश पारित किया, जिसमें आगामी सुनवाई 5 जुलाई तय की गई है।