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Hindi News ›   Rajasthan ›   Administration issued revised order regarding section 144 in Kota No ban on display of The Kashmir files

Section 144 in Kota: प्रशासन का यूटर्न, 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म देखने पर कोई रोक नहीं

Tue, 22 Mar 2022 05:46 PM IST
रोमा रागिनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा Published by: रोमा रागिनी Updated Tue, 22 Mar 2022 05:46 PM IST
सार

कोटा प्रशासन ने धारा 144 को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है। प्रशासन ने कहा कि शांतिपूर्ण धार्मिक आयोजन पर कोई रोक नहीं रहेगी।

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Administration issued revised order regarding section 144 in Kota No ban on display of The Kashmir files
कोटा में धारा 144 - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार

कोटा में फिल्म 'कश्मीर फाइल्स' के कारण धारा 144 लगाने पर भाजपा गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई। अब प्रशासन की तरफ से फिर से संशोधित आदेश निकाला गया है। जिसमें प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह आदेश कोटा के सिनेमाघरों में प्रदर्शित 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म या अन्य किसी फिल्म के प्रदर्शन पर लागू नहीं होगा।
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प्रशासन ने कहा कि धारा 144 के आदेश के क्रम में उत्पन्न भ्रम के कारण पूर्व में जारी आदेश को स्पष्ट किया जाता है। प्रशासन ने यह भी कहा कि आगामी त्योहारों और चेटीचण्ड, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, वैशाखी आदि के शांतिपूर्ण आयोजनों पर कोई रोक नहीं रहेगी। बता दें कि कोटा जिला कलेक्टर राजकुमार सिंह ने मंगलवार को धारा 144 लागू कर दी। बताया गया कि यह कदम जिले में फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया था।
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Administration issued revised order regarding section 144 in Kota No ban on display of The Kashmir files
कोटा में धारा 144 का संशोधित आदेश - फोटो : Amar Ujala Digital
धारा 144 जिले में 22 मार्च सुबह 6 बजे से लेकर 21 अप्रैल रात 12 बजे तक लागू  रहेगी। आने वाले समय में कई धार्मिक त्योहार आने वाले हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हुए कोटा जिला प्रशासन ने सांप्रदायिक सौहार्द का हवाला देते हुए जिले मे धारा 144 लगाई। इसके चलते भीड़ एकत्र होने, धरने, प्रदर्शन, सभा और जुलूस पर रोक लगाई है। हालांकि, अब प्रशासन ने 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म के प्रदर्शन और धार्मिक आयोजनों पर कोई रोक की बात नहीं कही है।
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