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नाबालिग को बरगला कर भगाने के दोषी को कैद

Thu, 13 Oct 2016 10:14 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/पटियाला
ब्यूरो,अमर उजाला/पटियाला Updated Thu, 13 Oct 2016 10:14 PM IST
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ten year jail, kidnap case, punjab crime, patiala
jail - फोटो : demo pic
नाबालिग को बरगला कर भगाने के दोषी को एडिशनल सेशन जज डा. रजनीश की अदालत ने 10 साल कैद की सजा और डेढ़ लाख जुर्माने की सजा सुनाई।
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दोषी निशान सिंह पातड़ां का रहने वाला है। यह मामला थाना पसियाना पुलिस की ओर से छह फरवरी 2016 को बागड़ी सिंह निवासी गांव खेड़ी बरना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। 


शिकायतकर्ता का कहना था कि उसकी बहन दिसंबर 2015 में घर से सामान लाने के लिए दुकान गई थी। फिर वापस घर नहीं आई। इसके बाद उसके बारे में इलाके के लोगों और रिश्तेदारों से पूछा गया लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पुलिस को सूचना दी गई और शक आरोपी पर जताया गया था कि वह ही नाबालिग को भगा ले गया है। जिसके आधार पर पुलिस ने निशान सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।
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