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मिट्टी का तेल डाल महिला को जिंदा जलाने वाले को उम्रकैद
अमर उजाला, पटियाला
Updated Thu, 19 Dec 2013 05:32 PM IST
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जिला एवं सेशन जज राजशेखर अत्री की कोर्ट ने मिट्टी का तेल डालकर महिला को जिंदा जलाने के दोषी एक युवक को वीरवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
केस के तथ्यों के मुताबिक कपूर सिंह (22) शंभू थाने के अधीन पड़ते गांव सलेमपुर सेखां का रहने वाला था। उसके गांव की ही एक महिला मनजीत कौर (50) के साथ नाजायज संबंध थे।
इन संबंधों में कुछ समय के बाद अनबन हो गई। इसकी वजह से गुस्से में आकर कपूर सिंह ने मनजीत कौर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी। बुरी तरह से झुलसने के चलते मनजीत कौर की मौके पर ही मौत हो गई। इस केस में बाद में शंभू थाना पुलिस ने मनजीत कौर के जीजा भजन सिंह के बयान के आधार पर कपूर सिंह पर हत्या का केस दर्ज कर लिया था।
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वीरवार को इस केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कपूर सिंह पर दोष साबित हो जाने के बाद उसे धारा 302 आईपीसी यानी हत्या के दोष में उम्रकैद की सजा सुनाई।
साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। इसके अदा न करने पर उसे तीन महीनों की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
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केस के तथ्यों के मुताबिक कपूर सिंह (22) शंभू थाने के अधीन पड़ते गांव सलेमपुर सेखां का रहने वाला था। उसके गांव की ही एक महिला मनजीत कौर (50) के साथ नाजायज संबंध थे।
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इन संबंधों में कुछ समय के बाद अनबन हो गई। इसकी वजह से गुस्से में आकर कपूर सिंह ने मनजीत कौर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी। बुरी तरह से झुलसने के चलते मनजीत कौर की मौके पर ही मौत हो गई। इस केस में बाद में शंभू थाना पुलिस ने मनजीत कौर के जीजा भजन सिंह के बयान के आधार पर कपूर सिंह पर हत्या का केस दर्ज कर लिया था।
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वीरवार को इस केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कपूर सिंह पर दोष साबित हो जाने के बाद उसे धारा 302 आईपीसी यानी हत्या के दोष में उम्रकैद की सजा सुनाई।
साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। इसके अदा न करने पर उसे तीन महीनों की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।