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बेटी के प्रेमी के हत्यारे पिता को उम्रकैद
अमर उजाला, पटियाला
Updated Fri, 29 Nov 2013 10:38 PM IST
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एडिशनल सेशन जज निरभौ सिंह गिल की कोर्ट ने शुक्रवार को ऑनर किलिंग के एक केस में बेटी के प्रेमी के हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पिता पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
हत्यारा पिता अपनी बेटी के प्रेम संबंधों से नाराज था। केस के शिकायतकर्ता अनिल शर्मा की तरफ से वकील सुमेश जैन ने बताया कि राजपुरा के डालिमा विहार के रहने वाले अरविंद कुमार उर्फ नीटू की लड़की बारहवीं की छात्रा थी। उसका अपने ही क्लास में पढ़ने वाले लड़के निखिल (18) के साथ अफेयर था।
इसके बारे में अरविंद कुमार को पता लग गया। उसने कई बार लड़की को उस लड़के से मिलने से रोका, लेकिन जब वह न मानी, तो 6 अगस्त 2012 को अरविंद ने फोन करके निखिल शर्मा को डालिमा विहार चौक में बुलाया।
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वहां उसने चाकू के साथ निखिल के दिल के पास और फेफड़ों में कई वार किए। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में सिटी राजपुरा पुलिस ने निखिल के पिता अनिल शर्मा के बयान पर अरविंद कुमार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
आज इस केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अरविंद कुमार को निखिल की हत्या का दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया।
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हत्यारा पिता अपनी बेटी के प्रेम संबंधों से नाराज था। केस के शिकायतकर्ता अनिल शर्मा की तरफ से वकील सुमेश जैन ने बताया कि राजपुरा के डालिमा विहार के रहने वाले अरविंद कुमार उर्फ नीटू की लड़की बारहवीं की छात्रा थी। उसका अपने ही क्लास में पढ़ने वाले लड़के निखिल (18) के साथ अफेयर था।
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इसके बारे में अरविंद कुमार को पता लग गया। उसने कई बार लड़की को उस लड़के से मिलने से रोका, लेकिन जब वह न मानी, तो 6 अगस्त 2012 को अरविंद ने फोन करके निखिल शर्मा को डालिमा विहार चौक में बुलाया।
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वहां उसने चाकू के साथ निखिल के दिल के पास और फेफड़ों में कई वार किए। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बाद में सिटी राजपुरा पुलिस ने निखिल के पिता अनिल शर्मा के बयान पर अरविंद कुमार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
आज इस केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अरविंद कुमार को निखिल की हत्या का दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया।